[ 3 दशक पुराना मुल्तानी हत्या मामला] सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

15 Sep 2020 6:04 PM GMT

  • [ 3 दशक पुराना मुल्तानी हत्या मामला] सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जो 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है।

    जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह भी शामिल थे, ने सैनी द्वारा दायर याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और पीठ ने 3 सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य द्वारा जवाब दायर करने तक कोई गिरफ्तारी ना करने के निर्देश जारी किए।

    इसके बाद एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाना है। सैनी को पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है।सैनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और घटनाओं की श्रृंखला को समझाया।

    रोहतगी ने कहा,

    "मेरा मुव्वकिल रैंक से उठकर डीजीपी बन गया। वह एक डेकोरेटिड अधिकारी थे और पंजाब राज्य में उग्रवाद के दौरान मौजूद थे। उन्हें 5 गोलियों का भी सामना करना पड़ा।"

    इसके बाद रोहतगी ने कहा कि मुल्तानी के पिता ने जेल से भाग जाने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की थी। यह अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि राज्य ने प्रस्तुत किया था कि वह एक घोषित अपराधी था।

    "कोर्ट ने मुल्तानी के पिता द्वारा एक हस्तक्षेप आवेदन का मनोरंजन किया था ताकि यह पता चल सके कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। जिला न्यायाधीश ने एक याचिका में मामले की सुनवाई शुरू की, जिसे पहले ही निपटा दिया गया था, और राज्य सरकार ने यह अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायाधीश के पास सीबीआई जांच के आदेश के आधार पर कोई ताजा सामग्री नहीं थी। इस प्रकार, इसे रद्द कर दिया गया था।

    रोहतगी ने एक ही विषय पर विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से 10 साल की देरी के बाद याचिका पर सवाल उठाया।

    उन्होंने आगे कहा कि मुल्तानी के फरार होने के बाद 29 साल हो गए थे और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अवगत होने के बावजूद बेटे ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

    रोहतगी ने कहा,

    "एक जिला जज ने दूसरे जिले के फैसले को वापस ले लिया है। क्या ऐसा किया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया गया था कि शुरुआती चरण में जमानत दी गई थी। क्या 30 साल शुरुआती चरण है?"

    रोहतगी ने कहा कि सरकार सैनी के पीछे थी क्योंकि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए थे।

    पंजाब राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तब अपनी प्रस्तुतियां शुरू कीं और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोहतगी न्यायाधीश पर एक मकसद के लिए आरोप लगा रहे हैं।

    " मैं 2011 के फैसले पर प्रस्तुतियां दूंगा। मुल्तानी नामक एक व्यक्ति है जिसे उसके निवास से उठाया गया था। प्राथमिकी के पंजीकरण के बाद बयान दर्ज किया गया था। थाने में ऐसे गवाह थे, जिन्होंने पहली बार कहा था कि मुल्तानी की तस्वीर मुल्तानी की बिल्कुल भी नहीं थी। हाईकोर्ट के जज ने यह भी कहा कि वह आदमी डराने-धमकाने का काम करता था और आवेदक द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने के बाद एक व्यक्ति की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी।"

    लूथरा ने यह नोट करते हुए निष्कर्ष निकाला कि आवेदक के पास अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी फाइलों को अपने नियंत्रण में रखने की धृष्टता और शक्ति थी।

    मुल्तानी के भाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने तब अदालत को यह बताया कि मुल्तानी के पिता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने विकल्प खुला रखा था और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में वह अदालत में मौजूद थे।

    विश्वनाथन ने सुशीला अग्रवाल मामले का उल्लेख किया और कहा कि अग्रिम जमानत खारिज होने पर गिरफ्तारी की जा सकती है।

    पीठ ने तब गिरफ्तारी पर रोक लगाई और मामले में नोटिस जारी किया।

    सैनी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 7 सितंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। सैनी को एक- पक्षीय राहत ना मिले इसे लेकर पंजाब पुलिस ने अदालत में कैविएट याचिका दायर की थी।

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