[ प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 का अवमानना मामला ] सुप्रीम कोर्ट ने AG के के वेणुगोपाल को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

10 Sep 2020 8:25 AM GMT

  • [ प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 का अवमानना मामला ] सुप्रीम कोर्ट ने AG के के वेणुगोपाल को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए

     सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका को दिए अपने साक्षात्कार को लेकर प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 की अवमानना ​​याचिका से संबंधित मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की सहायता के लिए नोटिस देने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की दलीलें सुनीं और मामले को 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले में एजी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है।

    जस्टिस खानविलकर ने गुरुवार की सुनवाई के दौरान धवन से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति मामले में एमिकस के रूप में उपस्थित हो रहा है? इस पर, धवन ने जवाब दिया कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पिछली सुनवाई में, एजी ने मामले में पेश होने और उसमें सहायता करने की अनुमति मांगी थी।

    धवन ने आगे कहा कि, इस मामले में कानून के सवाल शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के नियम 10 में एजी के निहितार्थ को निर्धारित किया गया है। बेंच ने इस दलील से सहमति जताई।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पिछले आदेश में, न्यायालय ने कानून के तीन और प्रश्नों को जोड़ने की मांग की थी, इसके अलावा दस प्रश्न धवन द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए गए हैं।

    इस नोट पर, धवन ने कहा कि वह "एजी को मामले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।"

    पीठ ने इन सबमिशनों पर ध्यान दिया और एजी को नोटिस देने का निर्देश दिया। मामलों के प्रकाश में समय की कमी के कारण, बेंच ने मामले को 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

    24 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस मिश्रा की आसन्न सेवानिवृत्ति के मद्देनज़र सुनवाई स्थगित कर दी थी। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली टिप्पणियों को सार्वजनिक किए जाने पर बेंच ने बड़े महत्व के कुछ सवालों को तैयार किया था।

    प्रशांत भूषण ने अतिरिक्त प्रश्न भी प्रस्तुत किए थे, जिस पर पीठ ने विचार करने के लिए सहमति जताई थी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा भूषण की ओर से लगाए गए आरोपों से संबंधित मामले में की गई शिकायत के आधार पर 11 साल पहले अवमानना ​पर स्वत: संज्ञान लिया गया था। भूषण ने कथित तौर पर कहा था कि पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे। शिकायत के अनुसार, भूषण ने साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनके पास आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं है।

    6 नवंबर 2009 को शिकायत को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया की पीठ के समक्ष रखा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि इस मामले को 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें न्यायमूर्ति कपाड़िया सदस्य नहीं होंगे।

    जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस साइरिक जोसफ और जस्टिस एच एल दत्तू की एक बेंच ने 19 जनवरी, 2010 को तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक भूषण और तरुण तेजपाल को नोटिस जारी किए थे।

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