2006 जम्मू-कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के पूर्व डीआईजी की दोषमुक्ति बरकरार रखी

LiveLaw News Network

29 March 2022 1:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए 2006 के जम्मू और कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में पूर्व बीएसएफ डीआईजी केसी पाधी को बरी करने ले फैसले को बरकरार रखा।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2020 के फैसले को बरकरार रखा। इसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को उलट दिया जिसमें उन्हें बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और 10 साल के कठोर कारावास और 1, 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    सीबीआई द्वारा मेमोरेंडम पर भरोसा किए जाने के संबंध में बेंच ने कहा कि यह समझना गलत है कि उक्त दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत दर्ज मेमो के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है। पीड़ित का उदाहरण, जब यह कार्डिनल है कि धारा 27 केवल "आरोपी" द्वारा किए गए बयान या प्रकटीकरण के संबंध में उपलब्ध है।

    पीठ ने पाया कि हाईकोर्ट ने अपराध की खोज को उलटने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान दिया और निर्णायक रूप से यह माना कि प्रतिवादी को मामले में झूठा फंसाया गया।

    बेंच ने कहा,

    'हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए कारण संपूर्ण हैं और हम उनकी सराहना करते हैं।

    बेंच ने कहा,

    "हमारी राय में अपील को एक संभावित दृष्टिकोण होने के कारण हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए कारण वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में बरी करने के आदेश के खिलाफ कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तदनुसार, यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि वर्तमान मामले के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा निम्नलिखित अवलोकन सही ढंग से किए गए हैं:

    1. अभियोजन पक्ष उस तरीके को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है जिस तरह से अभियोक्ता एक अन्य गवाह के साथ उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है, जहां प्रतिवादी आरोपी अपने परिवार के साथ रह रहा है।

    2. जांच एजेंसी द्वारा न तो उस ऑटो-रिक्शा की पहचान की गई जिसमें अभियोक्ता उच्च सुरक्षा क्षेत्र परिसर तक गई, जहां प्रतिवादी-आरोपी रह रहा था और न ही उस ऑटो-रिक्शा के चालक का बयान दर्ज किया गया।

    3. आगंतुक रजिस्टर के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच एजेंसी ने परिसर के मुख्य द्वार पर तैनात गार्डों की न तो पहचान की और न ही उनके बयान दर्ज किए गए।

    4. प्रतिवादी-आरोपी की संलिप्तता जांच एजेंसी द्वारा दर्ज अभियोक्ता के तीसरे बयान में ही सामने आई।

    इसलिए पीठ ने पाया कि जांच एजेंसी उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने में भी विफल रही कि अभियोक्ता वास्तव में उसके द्वारा बताए गए तरीके से उच्च सुरक्षा परिसर क्षेत्र में प्रवेश कर गई।

    पीठ ने कहा,

    "यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जांच एजेंसी उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत एकत्र करने में भी विफल रही कि अभियोक्ता वास्तव में उच्च सुरक्षा परिसर क्षेत्र में उसके द्वारा बताए गए तरीके से प्रवेश कर गई।"

    अधिकारियों द्वारा एक लड़की के कथित यौन शोषण के विरोध के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने मई, 2006 में मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा नाबालिग कश्मीरी लड़कियों के यौन शोषण की कुछ वीडियो सीडी बरामद करने के बाद सेक्स स्कैंडल 2006 में सामने आया। इसके आरोप सुरक्षा बलों के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य प्रभावशाली लोगों पर लगाए गए।

    सीबीआई का प्रतिनिधित्व एएसजी ऐश्वर्या भाटी और अधिवक्ता अनमोल चंदन, बी.के. सतीजा, रुचि कोहली, प्रीति रानी, ​​अरविंद कुमार शर्मा, अमेयनिक्रामा थानवी और सृष्टि मिश्रा

    प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अश्वर्या सिन्हा, प्रियंका सिन्हा और शशि शंकर के माध्यम से किया गया।

    केस शीर्षक: सीबीआई बनाम केसी पाधी, सीआर। ए 855/2021

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