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पुदुचेरी सरकार Vs LG : किरण बेदी सरकार के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में, अगले हफ्ते सुनवाई

पुदुचेरी की उपराज्यपाल (एलजी) किरण बेदी मंगलवार को "प्रशासनिक अराजकता" का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी को वित्त एवं सेवाओं से संबंधित किसी भी मुख्य कार्यकारी आदेश को पारित करने से रोकने की मांग की जब तक कि सुप्रीम कोर्ट, पुदुचेरी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों का फैसला ना कर दे।
"प्रशासक सरकार के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है," मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसले में यह कहते हुए जोड़ा कि प्रशासक के पास इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक सिद्धांतों और संसदीय कानूनों को नकारने वाले प्रशासन को चलाने का कोई विशेष अधिकार नहीं है।
यह याचिका बीते वर्ष 4 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के उस संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर दायर की गई थी, जिसमें प्रशासन के मामलों में उपराज्यपाल पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की प्रमुखता को बरकरार रखा गया था।