मेडिकल दाखिलों में मराठों के लिए SEBC कोटा पर अध्यादेश के खिलाफ याचिका को SC ने खारिज किया, हाईकोर्ट जाने की छूट

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25 May 2019 4:33 AM GMT

  • मेडिकल दाखिलों में मराठों के लिए SEBC कोटा पर अध्यादेश के खिलाफ याचिका को SC ने खारिज किया, हाईकोर्ट जाने की छूट

    इस वर्ष पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के लिए कोटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

    बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट

    हालांकि जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी है कि वो इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

    20 मई को राज्यपाल ने किए थे अध्यादेश पर हस्ताक्षर

    इससे पहले 21 मई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि 20 मई को ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) आरक्षण कानून, 2018 के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती याचिका को SC ने किया था खारिज

    इससे पहले 9 मई को महाराष्ट्र सरकार की इस वर्ष पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मराठा समुदाय के लिए कोटा पर रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एम. आर. शाह की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि समानता का अधिकार उन छात्रों का भी है जो राज्यों में मेडिकल दाखिलो के इच्छुक हैं।

    इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए योग्य डॉक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कहा था,

    "27.3.2019 को प्रकाशित संशोधित आरक्षण सीट मैट्रिक्स अनिर्दिष्ट है क्योंकि यह SEBC उम्मीदवारों की श्रेणी के लिए एक प्रावधान बनाता है जिसके अवैध होने के नाते, वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया में SEBC आरक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए प्रभाव नहीं दिया जाएगा।"

    जस्टिस एस. बी. शुकरे और जस्टिस पी. वी. गणेदीवाला की पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार की अधिसूचना 8 मार्च, 2019 के तहत स्वास्थ्य विज्ञान के पाठ्यक्रमों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के कोटे को पीजी डेंटल और मेडिकल प्रवेश के लिए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि NEET के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 2018 में 16 अक्टूबर और 2 नवंबर को शुरू हुई थी जबकि मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण शुरू करने वाले SEBC अधिनियम को 30 नवंबर, 2018 को लागू किया गया था।

    इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 16% कोटा देने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था।

    यह कोटा इंस्टीट्यूट कोटा और एनआरआई कोटा सहित सभी सीटों पर होना था। जबकि, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी), विमुक्त जातियों (वीजे), घुमंतू जनजातियों (एनटी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए अन्य आरक्षणों की गणना 50% के तहत की जाती है वो भी एनआरआई और संस्थान कोटा हटाने के बाद उपलब्ध कोटा में। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि यह भेदभावपूर्ण है।

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