INX मीडिया : चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई, 26 अगस्त को सुनवाई

LiveLaw News Network

23 Aug 2019 2:36 PM IST

  • INX मीडिया : चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई, 26 अगस्त को सुनवाई

    INX मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख पर गिरफ्तारी से सरंक्षण दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिकाओं पर सीबीआई और ED को जवाब भी दाखिल करने को कहा है। ये सुनवाई 26 अगस्त को होगी। इसी दिन ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।

    शुक्रवार को जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ के सामने करीब एक घंटे तक चली हाई वोल्टेज सुनवाई में पी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की तो सीबीआई और ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं।

    वहीं सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सीबीआई के रिमांड को भी चुनौती दी है। पीठ इसकी सुनवाई भी सोमवार को करेगी। सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के तुंरत बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। CJI ने अगले दिन मेंशन करने को कहा और अगले दिन उन्होंने दो बार मेंशन किया लेकिन बाद में केस को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में ED ने कभी कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। बहस पूरी होने के बाद ED ने कोर्ट को एक नोट दिया जिस पर उन्हें जवाब भी नहीं देने दिया गया। जज ने अपने फैसले में उसी नोट को कॉपी कर दिया। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत में ट्रायल कोर्ट की तरह फैसला ही सुना दिया।

    सिंघवी ने कहा कि जज ने अग्रिम जमानत के मामले में आर्थिक अपराधियों को अग्रिम जमानत ना देने के लिए संसद को कानून बनाने का अनुरोध कर दिया। क्या ये होना चाहिए था। वहीं तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई का केस है कि उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर INX मीडिया को फायदा पहुंचाया। INX मीडिया पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के नियंत्रण में था और इंद्राणी ने कहा कि वो चिदंबरम से मिली।

    तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम ने कहा था कि आप मेरे बेटे का ख्याल रखना।HC ने माना है कि वो पहली नजर में किंगपिन है। चिदंबरम के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि केस डायरी को आरोपी को नहीं दे सकते लेकिन कोर्ट को दे सकते हैं। फरवरी 2019 में फिर से जांच आगे बढाई गई।

    शेल कंपनियां बनाई गईं और पैसा इधर से उधर किया गया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शेल कंपनियां बनाई गईं। तुषार ने दावा किया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि उनकी विदेशों में दस कीमती संपत्तिया हैं और विदेश में 17 बैंक खाते हैं।

    अभी तक जांच में ये भी पता चला है कि जिसके नाम शेल कंपनी है वो चिदंबरम का पोती के नाम वसीहत करने वाला है। तुषार ने कहा कि बिना गिरफ्तारी के पूछताछ के बडी साजिश का खुलासा नहीं होगा। वैसे भी सोमवार तक गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई की हिरासत में हैं। लेकिन इसके बावजूद ED केस में पीठ ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।

    इससे पहले गुरुवार को INX मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया और कहा कि केस के तथ्यों को देखते हुए 26 अगस्त तक सीबीआई को पुलिस हिरासत दी जाती है। हालांकि रोजाना वकीलों व परिवार को उनसे मिलने की अनुमति भी दी गई है। बुधवार की रात सीबीआई ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को उनके जोरबाग स्थित घर से गिरफ्तार किया था।

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