राहुल की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की, कहा किसी कंपनी के कहने भर से ब्रिटिश नागरिक नहीं बन सकते राहुल
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9 May 2019 4:50 PM IST
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि अगर एक कंपनी कहती है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है तो क्या उसके कहने से राहुल ब्रिटिश नागरिक हो गए ?
पीठ की इस मामले पर टिप्पणी
इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर पीठ ने कहा कि देश की 100 करोड़ जनता में कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? अगर याचिकाकर्ता को ये मौका मिले तो क्या वो इससे इनकार कर देंगे? इसके साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत पहुँचा था राहुल गाँधी की नागरिकता का मामला
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देते हुए 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।
राहुल गाँधी का विदेशी कंपनी से संबंध
दोनों एक्टिविस्ट का यह आरोप था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है जो इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने बैकॉप्स लिमिटेड द्वारा दायर दस्तावेजों से ऐसा स्पष्ट है। इनमें कथित तौर पर राहुल गांधी का नाम कंपनी के प्रमोटर में से एक के रूप में दिखाया गया है।
"कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम"
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस संबंध में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि वह भारत के नागरिक नहीं हैं। आगे राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिकता के कथित अधिग्रहण के सवाल को तय करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने की मांग की गई थी।
राहुल गाँधी का नाम मतदाता सूची से हटाने की हुई थी मांग
याचिका में एक अन्य प्रार्थना थी कि इस संबंध में फैसला आने तक राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। बताते चलें कि इससे पहले अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र को स्वीकार करते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत पर गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में इसी तरह के आरोपों पर वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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