होमबॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आम्रपाली का RERA पंजीकरण रद्द, NBCC बनाएगा अधूरे प्रोजेक्ट
Live Law Hindi
23 July 2019 11:03 AM GMT
हजारों होमबॉयर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 यानी RERA के तहत आम्रपाली समूह के पंजीकरण को रद्द कर दिया है और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को ग्रेटर नोएडा और नोएडा में लंबित निर्माण परियोजनाओं को संभालने का निर्देश दिया है।
"आम्रपाली समूह ने किया होमबायर्स के साथ फर्जीवाड़ा"
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू. यू. ललित की पीठ ने यह पाया है कि आम्रपाली समूह ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत से होमबॉयर्स के पैसों के साथ फर्जीवाडा किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने और समय-समय पर रिपोर्ट के साथ जांच की प्रगति के साथ अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने की होमबायर्स के हितों की रक्षा
पीठ ने कहा कि NBCC रुकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं को पूरा करेगी जिसका उसे 8 प्रतिशत कमीशन मिलेगा। होमबॉयर्स को शेष राशि विशेष खाते में जमा करनी होगी। कोर्ट ने यह कहते हुए होमबॉयर्स के हितों की रक्षा की है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को परियोजना संपत्तियों के अलावा आम्रपाली की बाकी संपत्ति से अपना बकाया वसूलना होगा।
क्या था यह पूरा मामला१
दरअसल होमबॉयर्स ने आम्रपाली समूह की परियोजनाओं में बुक किए गए लगभग 42,000 फ्लैटों पर कब्जे के लिए कई याचिकाएं दायर की हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों द्वारा दलीलें दिए जाने के बाद कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनके पास विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी है, अदालत ने इस मामले में 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।