सुप्रीम कोर्ट ने ' PM नरेंद्र मोदी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया
Live Law Hindi
9 April 2019 5:22 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम चुनावों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर बायोपिक की रिलीज पर रोक की मांग करने वाली कांग्रेस नेता अमित पंवार की याचिका को खारिज कर दिया है।
इसके अलावा पीठ का मानना था कि भले ही प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, चाहे फिल्म किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में संतुलन स्थापित करती हो, ये मामला चुनाव आयोग द्वारा देखा जाना चाहिए।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दृश्य का प्रभाव कहीं ज्यादा मजबूत होता है। फिल्म के संबंध में 'चौकीदार' शब्द के इस्तेमाल को भी हरी झंडी दिखाई गई जो कि पीएमओ के आधिकारिक हैंडल का भी उपसर्ग है।
इसके अलावा फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने जनवरी, 2019 में गुजरात सरकार के साथ 100 करोड़ रुपये का करार किया था। साथ ही फिल्म के नायक विवेक ओबेरॉय को 2 दिन पहले ही भाजपा के आधिकारिक स्टार प्रचारक के रूप में अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने कहा, "चुनावी कानून में स्तरीय खेल का सबसे अधिक महत्व है! मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है लेकिन इस फ़िल्म के जरिये यह 40 दिनों तक जारी रहेगा।"
सिंघवी ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को इस संबंध में 20 मार्च को प्रतिनिधित्व किया गया था लेकिन उसने अभी भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। आदर्श आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। अदालत इसी के लिए है। ये एक बुनियादी संरचना से संबंधित एक संवैधानिक मामला है।
"हम ऐसा नहीं सोचते हैं" मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने मामले में आदेश देने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने दर्ज किया कि उसने फिल्म के ट्रेलर को देखने से इनकार कर दिया है "क्योंकि फिल्म का 2 मिनट का दृश्य आगामी आम चुनाव में फिल्म के प्रभाव को जानने में मदद नहीं कर सकता।"
पीठ ने यह भी कहा कि फिल्म के रिलीज पर परिस्थितियां चुनाव आयोग द्वारा देखने के लिए है और अगर याचिकाकर्ता के सभी दावे सही पाए जाते हैं तो वे उस राहत के हकदार होंगे जो उन्होंने मांगा है कि चुनाव से 48 घंटे पहले फिल्म का प्रदर्शन नहीं होगा।