असम में NRC : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्यकर्मी को विदेशी घोषित करने जैसी घटनाओं पर चिंता जताई, आपत्तियों पर सुनवाई की सही प्रक्रिया अपनाने का निर्देश
Live Law Hindi
30 May 2019 10:00 PM IST

असम में विदेशियों के लिए ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेना के एक सेवानिवृत कर्मचारी को विदेशी घोषित किए जाने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है।
पीठ ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ( NRC) के संयोजक प्रतीक हजेला से कहा कि कोर्ट ने NRC के फाइनल ड्राफ्ट की डेडलाइन 31 जुलाई रखी है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दावों व आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया को छोटा कर दिया जाए।
NRC का काम 31 जुलाई तक होना है पूरा
इससे पहले 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया था कि असम में NRC का काम 31 जुलाई तक पूरा होना चाहिए भले ही उन लोगों के खिलाफ आपत्तियों को आगे बढ़ाने में असफलता हो, जिनके नाम पिछले साल जुलाई में प्रकाशित NRC के मसौदे में शामिल नहीं किए गए हैं।
"बहादुर बनो और कानून का पालन करो, NRC को 31 जुलाई तक आना चाहिए, शायद एक दिन पहले ही लेकिन एक दिन बाद नहीं," सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।

