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जस्टिस कुरैशी की MP हाई कोर्ट CJ के तौर पर नियुक्ति ना करने के खिलाफ याचिका पर SC ने केंद्र को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा

न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने में देरी का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बताया कि ये सिफारिश फिलहाल विचाराधीन है। पीठ मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को करेगी।
ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को की थी। ये सिफारिश भी कॉलेजियम द्वारा उसी दिन की गई जिसके द्वारा न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है।
हालांकि CJI रंजन गोगोई द्वारा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति कुरैशी की नियुक्ति की तत्काल अधिसूचना के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की योजना बनाई थी लेकिन कानून मंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था।