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पुदुचेरी में LG के पास क्या अधिकार ? सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किरण बेदी की याचिका पर नोटिस जारी किया

Live Law Hindi
11 May 2019 12:49 PM GMT
पुदुचेरी में LG के पास क्या अधिकार ? सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किरण बेदी की याचिका पर नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के दैनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्रवार को ये नोटिस पुदुचेरी की LG किरण बेदी द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका पर जारी किया गया है।

"प्रशासक उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं, जहां विधान सभा, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियम, 1962 की धारा 44 के तहत कानून बनाने के लिए सक्षम है। हालांकि सरकार की कार्रवाई के बारे में बुनियादी मुद्दों पर तर्कों पर आधारित सरकार के विचारों के साथ भिन्न होने के लिए सशक्त है," पुदुचेरी के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था।

"प्रशासक सरकार के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है," उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहते हुए जोड़ा कि प्रशासक के पास इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक सिद्धांतों और संसदीय कानूनों को नकारने वाले प्रशासन को चलाने का कोई विशेष अधिकार नहीं है।

दरअसल ये याचिका 4 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के उस फैसले के मद्देनजर दायर की गई थी, जिसमें प्रशासन के मामलों में उपराज्यपाल पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की प्रमुखता को बरकरार रखा गया था।

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