- Home
- /
- ताजा खबरें
- /
- शारदा चिट फंड घोटाला :...
शारदा चिट फंड घोटाला : IPS राजीव कुमार को फिर नही मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरंक्षण देने से किया इनकार

शारदा चिट फंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त और IPS अधिकारी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
दरअसल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अदालत जाने के लिए उन्हें 7 दिनों का समय दिया था। पीठ ने कहा था कि सीबीआई कानून के मुताबिक काम कर सकती है।
इससे पहले 2 मई को पीठ ने CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था।
4 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप आरोपी को दिए गए क्योंकि CBI इन सामग्रियों को नहीं मांगा। इसलिए इसे अदालत के आदेशों के बाद शारदा चिट फंड की कार्यकारी निदेशक देबजानी मुखर्जी को सौंपा गया। अब तक सबूत नष्ट करने के लिए राजीव कुमार के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की गई।