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शारदा चिट फंड घोटाला : IPS राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक हटाई जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

शारदा चिट फंड मामले में गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने CBI की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
पीठ ने CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा।
दरअसल पीठ यह तय करेगी कि क्या वो 5 फरवरी के अपने आदेश को वापस ले या नही जिसमें राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।
उन्होंने मोबाइल और लैपटॉप पर जांच एजेंसी के सामने जांच अधिकारी के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राजीव कुमार पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
इसी दौरान CJI ने सिंघवी से पूछा कि शिलांग में पूछताछ के दौरान मोबाइल फोन और लैपटॉप पर आपका क्या जवाब था तो सिंघवी ने कहा कि यह सवाल जांच अफसर से पूछे जाने के लिए है। CJI ने कहा कि मोबाइल फोन और लैपटॉप पर जांच अधिकारी ने अपने बयान में जो कहा वो, और CBI को जो आपने जवाब दिया है वो उससे कुछ अलग है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कहा कि वो कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में पूछताछ करने के लिए अपने दावों को लेकर सबूत अदालत में पेश करें।
पीठ ने मेहता को इस बात को साबित करने के लिए साक्ष्य लाने को कहा कि कुमार भी चिट फंड मामले में सबूत नष्ट करने या गायब करने में शामिल थे। मेहता ने अदालत से कहा कि वह बुधवार तक कुमार के खिलाफ सबूत दाखिल करेंगे।
23 अप्रैल को शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने एक बार फिर अपने रुख पर कायम रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि टेलीकॉम आपरेटरों ने इस संबंध में पूरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड कोलकाता पुलिस को सौंपा था लेकिन तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने एक उल्टे मकसद के साथ इसके एक हिस्से को अपने पास रख लिया।
इससे पहले 29 मार्च को सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट को बहुत ही गंभीर बताया था।