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गोरखालैंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने GJM नेताओं को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी, चार दिनों के लिए गिरफ्तारी से सरंक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के नेताओं-बिमल गुरुंग और रोशन गिरी को यह निर्देश दिया कि वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में 4 दिनों के भीतर याचिका दाखिल करें। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम. एम. शांतनगौदर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने यह भी कहा कि 10 दिसंबर, 2018 के उनके पहले के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि राज्य द्वारा जीजेएम नेताओं के खिलाफ एनआईए से संबंधित दर्ज मामलों में कठोर कार्रवाई की नहीं जाएगी, वो अगले आदेश तक जारी रहेगा।
शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश पारित किया जिनमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नेताओं ने कहा था कि उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के कारण आगामी आम चुनाव में भाग लेने से उन्हें रोका जा रहा है और उन्हें डर है कि अगर वे पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करेंगे तो वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।