दिल्ली के स्कूलों में CCTV के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली सरकार को नोटिस
Live Law Hindi
11 May 2019 7:41 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और माता-पिता को इसकी लाइव फीड प्रदान करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है।
दरअसल इस याचिका में 11 सितंबर, 2017 को कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाने और 1 दिसंबर, 2017 को माता-पिता को लाइव फीड प्रदान करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
याचिका में कह गया है कि, "स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय थोपा गया था, जो कि 11.09.2017 को एक आपातकालीन बैठक में लिया गया था, जिसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कथित तौर पर 'दिल्ली/एनसीआर के स्कूलों में बाल दुर्व्यवहार की घटना' के आधार पर निर्धारित किया था और जहां कहा गया था कि दिल्ली के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना, उत्तरदाता नंबर 1 द्वारा, मस्थानीय निकायों या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा अनिवार्य होगा।"
सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और आईडी और पासवर्ड के साथ किसी को भी उसका लाइव फीड प्रदान करना युवा लड़कियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, साथ ही ये महिला शिक्षकों के खिलाफ भी घूरने और पीछा करने की घटनाओं को जन्म देगा।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है, "इसके अलावा उक्त निर्णय इंडियन होटल एंड और रेस्टॉरेंट एसोसिएशन व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का भी उल्लंघन है जिसमें सीसीटीवी की स्थापना को निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला माना गया है।"