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जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस AS बोपन्ना को SC जज बनाने की सिफारिश को SC कॉलेजियम ने फिर दोहराया, केंद्र की आपत्ति खारिज

केंद्र सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी उस सिफारिश को दोहराया है जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए. एस. बोपन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने को कहा था।
कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश को वापस केंद्र को भेजते हुए कहा है कि वरिष्ठता को इन मामलों में देखा जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये भी तय किया है कि वरिष्ठता के अलावा किसी हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए योग्यता को उससे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। इसलिए कॉलेजियम सारे तथ्यों पर विचार कर दोबारा इस सिफारिश को भेज रहा है।
सुप्रीम कोर्ट 31 न्यायाधीश के स्वीकृत पदों के विरूद्ध मौजूदा समय में 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। 4 पद अभी भी खाली हैं।