अगस्ता वेस्टलैंड मामला : सरकारी गवाह राजीव सक्सेना के विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, AIIMS को मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा
Live Law Hindi
26 Jun 2019 3:03 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना फिलहाल विदेश नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके विदेश जाने पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।
AIIMS डायरेक्टर को दिए गए सक्सेना की स्वास्थ्य जांच के संबंध में निर्देश
बुधवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी. आर. गवई की अवकाश पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के विदेश जाने की अनुमति वाले फैसले पर रोक लगाते हुए AIIMS डायरेक्टर को यह निर्देश दिए हैं कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर राजीव सक्सेना की स्वास्थ्य जांच कराएं और 3 हफ्ते में ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे।
पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य के साथ- साथ इस आशंका का भी ध्यान रखना जरूरी है कि विदेश जाने के बाद सक्सेना वापस नहीं आएगा।
इस पर पीठ ने कहा था कि ये आशंका सही भी हो सकती है लेकिन सक्सेना के विदेश जाने के लिए और कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गयी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मनी लांड्रिंग के मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी गई थी।
ईडी की याचिका पर कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नोटिस जारी किया था। ईडी की ओर से यह कहा गया था कि इस मामले में जांच अहम मोड़ पर है इसलिए राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देना जांच को प्रभावित कर सकता है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी विदेश जाने की अनुमति
इससे पहले पिछले 1 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 50 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट बतौर सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया था। याचिका में यह कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। दरअसल राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट की अनुमति से वो सरकारी गवाह बन गया था।