बकाया 550 करोड़ ना चुकाने पर एरिक्शन की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

7 Jan 2019 2:35 PM GMT

  • बकाया 550 करोड़ ना चुकाने पर एरिक्शन की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्शन की याचिका पर रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    दरअसल एरिक्सन इंडिया कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की याचिका दाखिल की है।

    हालांकि रिलांयस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने एरिक्शन को देने के लिए 118 करोड सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का ऑफर भी दिया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर एफ नरीमन ने ये रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा है।

    हालांकि एरिक्शन के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक यह रकम चुकाने के लिए कहा था लेकिन कंपनी भुगतान नहीं कर पाई। एरिक्सन का कहना है कि यह अदालत की अवमानना है।

    सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 23 अक्टूबर को आरकॉम को कहा था कि वह एरिक्सन को 15 दिसंबर तक भुगतान करे।रकम चुकाने में देरी हुई तो सालाना 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा।इस दौरान आरकॉम ने जियो के साथ असेट बिक्री की डील अटकने का हवाला देते हुए कोर्ट से और समय मांगा था और कोर्ट ने उसे 15 दिसंबर तक भुगतान का आखिरी मौका दिया था।

    छवि सौजन्य: NDTV

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