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अनुच्छेद 370 : सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ का गठन, 1 अक्टूबर से सुनवाई

LiveLaw News Network
29 Sep 2019 4:28 AM GMT
अनुच्छेद 370 : सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ का गठन, 1 अक्टूबर से सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस, संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस, सूर्यकांत की संविधान पीठ गठित की है जो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

ये पीठ 1 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी। दरअसल 28 अगस्त को CJI गोगोई, जस्टिस बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती देने वाली पंद्रह याचिकाओं को संविधान पीठ को भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता

इनमें नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी (जो जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं), पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू-कश्मीर के राजनेता शाह फैसल, एक्टिविस्ट शेहला राशिद, कश्मीरी वकील शाकिर शबीर, वकील एम. एल. शर्मा समेत कुछ अन्य याचिकाकर्ता शामिल हैं। कुछ याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है।

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राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 35A को किया गया था निरस्त

गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत 5 अगस्त को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा जारी आदेश में संविधान के अनुच्छेद 35A को निरस्त किया गया और भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर पर लागू करने का प्रभाव दिया गया।

जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को भी किया गया है रद्द

इसके बाद 6 अगस्त को एक और आदेश पारित किया गया जिसमें जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए गए।

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