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सबरीमला: सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा देने के आदेश दिए

Rashid MA
18 Jan 2019 12:50 PM GMT
सबरीमला: सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा देने के आदेश दिए
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो केरल के सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में प्रवेश करने वाली दोनों महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करे। हालांकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका की अन्य प्रार्थनाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में केरल सरकार की ओर से पेश हुए वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट को बताया कि दोनों महिलाओं को सुरक्षा मुहैया की गई है। इस पर पीठ ने कहा कि दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और अगर उन्हें पहले से ही सुरक्षा दे दी गई है तो उसे जारी रखा जाए। पीठ ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है।

हंसारिया ने कोर्ट को बताया कि अभी तक 10 से 50 साल की आयु की 51 महिलाओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं। पीठ ने कहा कि चाहे 500 महिलाओं ने दर्शन किए हों, उन्हें इस बात से मतलब नही हैं।

महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया जाना चाहिए लेकिन पीठ ने इससे इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

दरअसल केरल के सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में 3 जनवरी की सुबह दो महिलाओं ने प्रवेश किया था। कनकदुर्गा (44) और बिंदु (42), सुबह 3.38 बजे मंदिर पहुंच गई थीं। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बाद मुख्य पुजारी ने 'शुद्धिकरण' समारोह के लिए मंदिर के गर्भ गृह को बंद करने का फैसला किया। मंदिर को तड़के 3 बजे खोला गया था और 'शुद्धिकरण' के लिए उसे सुबह 10:30 बजे बंद कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दोनों महिलाओं ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को यह आदेश जारी करे कि वो मंदिर जाने वाली 10 से 50 साल की आयु की महिलाओं की सुरक्षा करे और पूरे रास्ते उन्हें सुरक्षित रखने के इंतजाम करे। याचिका में ये भी कहा गया कि उन दोनों को 24 घंटे सुरक्षा दी जाए और प्रशासन को यह निर्देश दिया जाए कि किसी भी विरोध प्रदर्शन, हिंसा व सोशल मीडिया के जरिए उनपर हमलों से उन्हें बचाया जाए।

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