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सोहराबुद्दीन केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन के भाइयों द्वारा 22 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील को मंजूर किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख के भाइयों द्वारा दाखिल की गई उस अपील को मंजूर कर लिया है जिसमें कथित फर्जी मुठभेड़ मामले के सभी 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
"इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम की हत्या की रिपोर्ट है लेकिन इसमें कोई सजा नहीं हो रही। साथ ही सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी गायब हो गई और सीबीआई की जांच की कहानी कि उसे हत्या कर जला दिया, के लिए साक्ष्य भी नहीं हैं। हालांकि रिकॉर्ड के लिए अभियुक्तों को नैतिक या संदेह के आधार पर दोषी ठहराते हुए दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई विकल्प नहीं है कि अभियुक्त दोषी नहीं हैं और उन्हें बरी किया जाना चाहिए," जज शर्मा ने मामले में निर्णय सुनाते हुए नोट किया।
अपील में यह कहा गया है कि यह पूरा ट्रायल न्याय को हराने के लिए आयोजित किया गया। अपील में यह तर्क दिया गया है कि जिस तरह से ट्रायल किया गया, उसे दोबारा करने के लिए मामला बनता है। इस प्रकार अपील में सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द करने या सत्र न्यायालय को सीआरपीसी, 1973 की धारा 386 (ए) के तहत पुन: ट्रायल करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह मामला प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए आएगा।