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सपंत्ति जब्त करने के खिलाफ विजय माल्या की याचिका पर 2 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Live Law Hindi
30 July 2019 9:59 AM GMT
सपंत्ति जब्त करने के खिलाफ विजय माल्या की याचिका पर 2 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की उस याचिका पर 2 अगस्त को सुनवाई करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती दी गई है।

"कानून की वैधता पर लंबित याचिका पर साथ हो सुनवाई"

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को माल्या की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन के अनुरोध पर ध्यान दिया जिसमें यह कहा गया कि संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के साथ कानून की वैधता पर लंबित एक नई याचिका पर सुनवाई साथ-साथ की जाए। वरिष्ठ वकील ने संपत्तियों की जब्ती पर सवाल उठाते हुए याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की। पीठ ने अब इस मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया है।

"केवल किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्ति की जाए जब्त"

गौरतलब है कि माल्या ने 27 जून को भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में माल्या ने कहा है कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना करने वाली किंगफिशर एयरलाइंस के अलावा कोई अन्य संपत्ति जब्त नहीं की जानी चाहिए।

बॉम्बे HC कर चुका है माल्या की अर्जी खारिज

बीते 11 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माल्या की संपत्तियों को जब्त करने पर विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत की डिवीजन बेंच ने पिछले महीने माल्या द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

9,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन से जुड़ा है मामला

दरअसल इस साल 5 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। अदालत ने फिर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू की। माल्या वर्तमान में यूके में हैं। उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन पर चूक का आरोप लगाया है। वह यूके में एक प्रत्यर्पण ट्रायल का भी सामना कर रहे हैं।

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