सपंत्ति जब्त करने के खिलाफ विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 13 अगस्त को होगी सुनवाई
Live Law Hindi
2 Aug 2019 11:54 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की उस याचिका पर सुनवाई को 13 अगस्त तक टाल दिया है, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को पीठ को यह बताया गया कि वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए पीठ ने सुनवाई को टाल दिया है।
"संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई एवं कानून की वैधता पर साथ हो सुनवाई"
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को माल्या की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन के अनुरोध पर ध्यान दिया था जिसमें यह कहा गया है कि संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के साथ कानून की वैधता पर लंबित एक नई याचिका पर सुनवाई साथ-साथ की जाए। वरिष्ठ वकील ने संपत्तियों की जब्ती पर सवाल उठाते हुए याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी।
"स्वयं की एवं रिश्तेदारों की संपत्ति न की जाएं जब्त"
गौरतलब है कि माल्या ने 27 जून को भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उनके और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में माल्या ने यह कहा है कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना करने वाली किंगफिशर एयरलाइंस के अलावा कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत कोई अन्य संपत्ति जब्त नहीं की जानी चाहिए।
बीते 11 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माल्या की संपत्तियों को जब्त करने पर विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत की डिवीजन बेंच ने पिछले महीने माल्या द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से संबंधित विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।