केविन मर्डर केस ऑनर किलिंग, अदालत ने 10 लोगों को दोषी करार दिया
LiveLaw News Network
22 Aug 2019 3:31 PM IST
केरल की एक अदालत ने गुरुवार को दलित ईसाई केविन जोसेफ की मई 2018 हत्या को 'ऑनर किलिंग' का मामला बताया। केविन नीनू चाको नामक युवती के साथ प्रेम संबंध में था और उसने 25 मई 2018 को अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया था। अगले दिन, उसे नीनु के भाई शानू के कहने पर मन्नानम में उसके घर से अगुवा कर लिया गया था। दो दिन बाद उसकी लाश कोल्लम जिले में एक पानी की नहर में मिली थी।
मलयाला मनोरमा की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के पंद्रह महीनों के भीतर एक फास्ट ट्रैक ट्रायल पूरा होने के बाद, कोट्टायम के मुख्य सत्र न्यायाधीश सी जयचंद्रन ने शानू चाको और नौ अन्य को केविन की हत्या और अपहरण का दोषी पाया। सजा शनिवार को सुनाई जाएगी।
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, शानू और उसके सहयोगी तीन वाहनों में केविन के घर पहुंचे और घर में तोड़फोड़ करने के बाद उसका अपहरण कर लिया। केविन के दोस्त अनीश को भी ले जाया गया और गंभीर पिटाई के बाद उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया।
नीनू के परिवार को दलित पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति के साथ नीनू शादी मंज़ूर नहीं थी और परिवार ने इसी बात को हत्या का मकसद बताया। पुलिस ने नीनू के पिता चाको को इस अपराध की साज़िश करने का आरोपी बनाया था,लेकिन अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी कर दिया। तीन अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन की सुनवाई से तय समय में पूरी करने का निर्देश दिया था।