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गुजरात रेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की

Live Law Hindi
15 July 2019 10:38 AM GMT
गुजरात रेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम बापू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सोमवार को न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया गया कि मामले की सुनवाई चल रही है और मामले में 10 गवाहों की जांच होनी बाकी है।

पीठ ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि निचली अदालत ट्रायल के साथ आगे बढ़ेगी और आसाराम की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रथम दृष्टया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।

दरअसल सूरत की 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं और उन पर अन्य आरोपों के साथ बलात्कार और अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था।

इससे पहले अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अगस्त 2013 में उत्तर प्रदेश की 16 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार के आरोप में आसाराम को 1 सितंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था। किशोरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में रहकर पढ़ रही थी।

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