काले धन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गौतम खेतान पर कार्रवाही जारी रहेगी

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21 May 2019 3:19 PM GMT

  • काले धन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गौतम खेतान पर कार्रवाही जारी रहेगी

    VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी गौतम खेतान को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि काले धन कानून को लागू होने से पूर्व के लिए (Retrospectively) प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

    इसके साथ ही जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम. आर. शाह की वेकेशन बेंच ने गौतम खेतान के खिलाफ काला धन कानून को लेकर कार्रवाही पर लगी रोक को भी हटा दिया है।

    मंगलवार को केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतम खेतान को नोटिस जारी किया गया और उनसे 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है।

    गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मई को खेतान के खिलाफ चल रही कार्रवाही पर यह कहते हुए अंतरिम रोक लगा दी थी कि प्रथम दृष्टया, खेतान के खिलाफ यह कार्रवाही सही नहीं है और इस कानून को लागू होने से पहले की तारीख में लागू नहीं किया जा सकता।

    खेतान की यह दलील थी कि यह अधिनियम 2016 में आया है, लेकिन इसे 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी बनाया गया है। इसलिए यह अधिनियम गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने केंद्र और आयकर विभाग पर खेतान के खिलाफ कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई थी। सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है।

    सोमवार को सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार की थी।

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