रमज़ान के दौरान क्या मतदान का समय सुबह पांच बजे हो सकता है ? : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को विचार करने को कहा
Live Law Hindi
2 May 2019 3:47 PM IST
"इस भीषण गर्मी में, मुस्लिम मतदाताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तीव्र गर्मी में दिन के समय मतदान केंद्रों पर कतार लगाना बहुत मुश्किल होगा,” याचिकाकर्ताओं ने अपनी जनहित याचिका में कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग से उस ज्ञापन पर आवश्यक आदेश पारित करने के लिए कहा है, जिसमें रमजान माह के दौरान होने वाले आम चुनावों के बाकी बचे चरणों में मतदान सुबह 7 बजे की बजाए सुबह 5 बजे से शुरू करने की मांग की गई है।
पीठ ने ये आदेश, रमज़ान माह में आम चुनाव 2019 के 5वें, 6वें और 7वें चरणों के दौरान मतदान के समय को बढ़ाने के लिए 2 वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से 6 मई, 2019, 12 मई, 2019 और 19 मई, 2019 को होने वाले चुनावों के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे की बजाए 2-2.5 घंटे पहले तड़के 4:30 बजे (या संसाधन व प्रशासनिक इंतजाम हों तो 5:00 बजे) शुरू किए जाने की मांग की है।
जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान मौसम की स्थिति में, दिन की गर्मी शुरू होने पर बहुत सारे मुसलमान अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे। उन्होंने कहा,
"इस महीने के दौरान, मत डालने वाली आबादी का एक बड़ा प्रतिशत अर्थात वयस्क मुस्लिम, दोनों पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े उपवास करेंगे और हर दिन सुबह भोजन या पानी का सेवन नहीं करेंगे ... इस भीषण गर्मी में, मुस्लिम मतदाताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तीव्र गर्मी में दिन के समय मतदान केंद्रों पर कतार लगाना बहुत मुश्किल होगा। रमज़ान के दौरान अधिकांश मुस्लिम सुबह से पहले भोजन के लिए उठते हैं, जिसे सेहरी कहा जाता है। सुबह फज्र की नमाज के वो बाद सो जाते है। इसके बाद वे गर्मी में प्यास, भूख और हीटस्ट्रोक की संभावना से बचने के लिए संभवत: बाहर जाने से बचते हैं।" वकीलों ने कहा कि उन्होंने उपरोक्त शिकायतों को उजागर करते हुए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है।