राफेल : ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई प्रावधान नहीं कि कार्यपालिका गोपनीय दस्तावेज के प्रकाशन को रोक सके : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

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11 April 2019 12:01 PM IST

  • राफेल : ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई प्रावधान नहीं कि कार्यपालिका गोपनीय दस्तावेज के प्रकाशन को रोक सके : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

    "ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके द्वारा संसद ने सरकार की कार्यपालिका शाखा में किसी भी शक्ति को निहित किया है कि गोपनीय के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के प्रकाशन को प्रतिबंधित किया गया है या पार्टियों से संबंधित कानूनी मुद्दे पर अदालत के सामने इन दस्तावेज को नहीं रखा जा सकता या विचार नहीं किया जा सकता। किसी भी अन्य क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है।”

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग करने के खिलाफ केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की ओर से भी फैसला सुनाया। जस्टिस के. एम. जोसेफ ने भी CJI के विचारों के साथ सहमति जताते हुए अपना विस्तृत निर्णय लिखा है।

    केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए, CJI ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके द्वारा संसद ने सरकार की कार्यपालिका शाखा में किसी भी शक्ति को निहित किया है कि गोपनीय के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के प्रकाशन को प्रतिबंधित किया गया है या पार्टियों से संबंधित कानूनी मुद्दे पर अदालत के सामने इन दस्तावेज को नहीं रखा जा सकता या विचार नहीं किया जा सकता। किसी भी अन्य क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, CJI ने कहा।

    फैसले में CJI द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित हैं :

    "प्रकाशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के साथ संसर्ग में लगता है, तथ्य यह है कि 3 दस्तावेज जो 'द हिंदू' में प्रकाशित किए गए थे और इस प्रकार सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थे, उन पर उत्तरदाताओं द्वारा गंभीर रूप से विवाद या चुनौती नहीं दी गई है। कोई सवाल नहीं उठाया गया है। और हमारे विचार में, 'द हिंदू' समाचार पत्र में दस्तावेजों के प्रकाशन के संबंध में, बहुत ही सही ढंग से, इस तरह के प्रकाशन का अधिकार बोलने की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप है। संसद द्वारा इसे लेकर कोई कानून लागू नहीं किया गया है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशन पर रोक या प्रतिबंध लगाना, जो हमारे संज्ञान में लाया गया है।"

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 सिर्फ अप्रकाशित रिकॉर्ड के बारे में है

    "क्योंकि विशेषाधिकार का दावा है, इसके बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, अप्रकाशित पब्लिक रिकॉर्ड्स से संबंधित है। जैसा कि पहले ही देखा गया है कि 'द हिंदू' अखबार के अलग-अलग संस्करणों में 3 दस्तावेज प्रकाशित हुए हैं। एस. पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा का दावा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हित के टचस्टोन पर किया जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना कि सार्वजनिक हित को खतरे में नहीं डाला जाना है और प्रकटीकरण की आवश्यकता के चलते अदालत विचाराधीन दस्तावेज का भी निरीक्षण कर सकती है। हालांकि उक्त शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए।

    फैसले में आगे कहा गया, "हालांकि, इस तरह का अभ्यास दस्तावेज़ के रूप में वर्तमान मामले में आवश्यक नहीं होगा। सार्वजनिक डोमेन में और संपूर्ण नागरिकता की पहुंच और ज्ञान के भीतर होने के कारण, व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण एक स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाएगा कि यह एक अर्थहीन होगा कि अदालत द्वारा उक्त दस्तावेज को पढ़ने और विचार करने से रोका जाए। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रतिरक्षा का दावा स्पष्ट रूप से उचित नहीं है, हम इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नहीं मानते।"

    फैसले को आगे जारी रखते हुए कहा गया, "क्या यह शंका से बाहर नहीं हो सकता कि यहां तक ​​कि दस्तावेज सही तरीके से प्राप्त नहीं किए गए, तब भी एक उचित तरीके से न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए। पूरन मल बनाम आयकर विभाग मामले में, इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि, साक्ष्य की स्वीकार्यता का परीक्षण इसकी प्रासंगिकता में निहित है , जब तक कि संविधान में व्यक्त या आवश्यक रूप से निहित निषेध या अवैध खोज या जब्ती के परिणामस्वरूप प्राप्त अन्य कानून साक्ष्य को बंद करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

    RTI बनाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 8 (2)

    फैसले में मानना यह था कि, "सूचना अधिनियम इस पर विचार करते हैं कि आधिकारिक गोपनीय अधिनियम में कुछ भी नहीं है और धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना ना देने की छूट देने की अनुमति देना तभी उचित होगा, अगर उचित संतुलन पर, प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित का नुकसान होता हो। जब प्रश्न के दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही हैं, तो हम यह नहीं देखते कि अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के तहत सुरक्षा सार्वजनिक हित में कैसे काम करेगी।"

    जस्टिस HR खन्ना का भी हवाला
    CJI ने अटॉर्नी जनरल के इस विवाद से भी निपटा है कि कुछ राज्य कार्रवाइयाँ हैं जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं और जो राजनीतिक क्षेत्र में निहित हैं। AG ने यह भी कहा था कि यदि इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है तो हमारे क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को खतरा है। जवाब में पीठ ने केशवानंद भारती मामले में न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की टिप्पणियों को उद्धृत किया।

    CJI के फैसले में कहा गया, "सब संवैधानिक व्याख्याओं के राजनीतिक परिणाम होते हैं, इस तथ्य को नहीं टालना चाहिए कि निर्णय को कोर्ट रूम के शांत और विवादास्पद माहौल में पहुंचाना है, न्यायाधीशों को अपने फैसले को वैधता देने के लिए राजनीति के विवाद से दूर रहना होगा और यह कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के उतार चढ़ाव उनके लिए केवल एकेडेमिक हित के हो सकते हैं।

    फैसले में आगे कहा गया, "उनका प्राथमिक कर्तव्य बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान और कानूनों को बनाए रखना है और ऐसा करने में, वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा या आर्थिक सिद्धांत को अनुमति नहीं दे सकते हैं, जो निर्णय लेने के लिए उनकी प्रशंसा करते हों।".


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