राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया कि "विशेषाधिकार प्राप्त" दस्तावेजों पर अदालत भरोसा नहीं कर सकती
Live Law Hindi
10 April 2019 12:57 PM IST
राफेल पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया है। सरकार का दावा था कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज "विशेषाधिकार प्राप्त" हैं और इसलिए अदालत इन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा था कि स्रोतों की रक्षा करने के लिए पत्रकारों के विशेषाधिकार को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 15 के अनुसार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्होंने 2 जी और कोल ब्लॉक मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का भी उल्लेख किया था जिसके तहत आगंतुक सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को यह बताने पर जोर दिए बिना सबूतों में स्वीकार किया गया कि उसे कैसे प्राप्त किया गया।
उन्होंने "पेंटागन पेपर्स केस" का भी उल्लेख किया था और कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वियतनाम युद्ध से संबंधित दस्तावेजों के प्रकाशन की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा, "सरकार की चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है बल्कि उन सरकारी अधिकारियों की रक्षा करना है जिन्होंने सौदे की वार्ता में हस्तक्षेप किया है।"
मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता अरुण शौरी ने टिप्पणी की कि, वह यह स्वीकार करने के लिए AG के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने माना है कि प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक हैं और संलग्न दस्तावेज की फोटोकॉपी हैं।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई संशोधन याचिका और प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट को दिए नोट में गलत जानकारी देने के लिए परजूरी का केस चलाने की याचिका भी सूचीबद्ध हैं।