फिल्म ' पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगाने दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार किया

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1 April 2019 4:17 PM GMT

  • फिल्म  पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगाने दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार किया

    लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' के 5 अप्रैल को रिलीज होने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों तक यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए।

    मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जे. भंबानी की पीठ ने वकील सुजीत कुमार सिंह द्वारा इस मामले को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि आयोग इस संबंध में फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी कर उनकी ओर से जवाब मांग चुका है।

    इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट भी मामले की सुनवाई चल रही थी जहाँ कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है । दरअसल वकील सुजीत कुमार सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदर्श आचार संहिता के लागू होने के आधार पर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में 17वें आम चुनाव के दौरान फिल्म (पीएम नरेंद्र मोदी) की रिलीज होने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात कहते हुए फिल्म पर नतीजे आने तक बैन लगाने की मांग की गई थी।

    याचिका में कहा गया कि लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरु हो रहे हैं और ऐसे में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में ये फिल्म मतदाताओं को प्रभावित करेगी क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक है। इससे सीधे- सीधे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा आएगी। इसलिए चुनाव के नतीजे घोषित होने तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जानी चाहिए। फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं।

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