मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

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28 March 2019 7:57 AM GMT

  • मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे राजनीतिक दलों को शेल कंपनियों के माध्यम से बेनामी कॉरपोरेट चंदे के लिए काले धन का उपयोग बढ़ सकता है। केंद्र सरकार से असहमति जताते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 'इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम' का राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

    सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दायर जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग द्वारा खुलासा किया गया है कि उसने इस योजना के लिए आधारशिला रखने के लिए विधायी संशोधन वित्त अधिनियम 2017 के पारित होने के तुरंत बाद मई 2017 में ही इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर दी थी।

    आयोग की आपत्ति
    आयोग ने कहा कि यदि वित्तीय योगदान की रिपोर्ट नहीं की जाती है तो यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दलों ने सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से चंदा तो नहीं लिया है, जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 बी के तहत निषिद्ध भी है।

    ECI द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों पर भी सवाल उठाए गए। अधिनियम की धारा 182 में संशोधन ने यह प्रतिबंध हटा दिया कि योगदान केवल 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के शुद्ध औसत लाभ का 7.5% की सीमा तक ही किया जा सकता है। यहां तक ​​कि नई कंपनियों को भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने में सक्षम बनाया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए शेल कंपनियों के स्थापित होने की संभावना है।

    साथ ही इस अधिनियम की धारा 182 (3) में संशोधन ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि कंपनियों को अपने लाभ और हानि खातों में अपने राजनीतिक योगदान की घोषणा करनी चाहिए। यह कदम "पारदर्शिता से समझौता करेगा" और शेल कंपनियों के माध्यम से "राजनीतिक फंडिंग के लिए काले धन के बढ़ते उपयोग" को जन्म दे सकता है।

    ECI ने मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि केवल साबित ट्रैक रिकॉर्ड वाली लाभदायक कंपनियों को ही राजनीतिक दान देने की अनुमति दी जाए। आयोग के निदेशक (कानून) विजय कुमार पांडे द्वारा पुष्टि किए गए जवाबी हलफनामे में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पत्र के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किया था कि इन संशोधनों से राजनीतिक दलों के "राजनीतिक वित्त/वित्त पोषण के पारदर्शी पहलू पर गंभीर परिणाम/प्रभाव" होंगे।

    आयोग ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ भी सवाल उठाया है जिसमें भूतलक्षी प्रभाव वाली विदेशी कंपनियों से चंदा लेने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह भारत में राजनीतिक दलों के अनियंत्रित विदेशी फंडिंग की अनुमति देगा जो भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के जरिए प्रभावित कर सकता है।


    आयोग द्वारा दिये गए सुझाव
    चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने आरपीए एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया था कि 20,000 रुपये की मौजूदा सीमा से कम नकद दान के लिए भी रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया जाए अगर कुल नकद योगदान 20 करोड़ या कुल योगदान के 20 प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो। उसने आगे सुझाव दिया कि राजनैतिक दलों के योगदान की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट में अपलोड की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि 2000 रुपये की वर्तमान सीमा के बजाय इससे ऊपर या उसके बराबर का अनाम योगदान भी निषिद्ध किया जाना चाहिए।

    ECI का ये रुख केंद्र सरकार के उन दावों से अलग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड की योजना राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन और दान में पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।

    चुनावी बॉन्ड की अधिसूचना

    2 जनवरी, 2018 को केंद्र ने चुनावी बॉन्ड के लिए योजना को अधिसूचित किया था जो कि एक भारतीय नागरिक या भारत में निगमित निकाय द्वारा खरीदे जा सकते हैं। ये बॉन्ड एक अधिकृत बैंक से ही खरीदे जा सकते हैं और राजनीतिक पार्टी को ही जारी किए जा सकते हैं। पार्टी 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को भुना सकती है। दाता की पहचान केवल उसी बैंक को होगी जिसे गुमनाम रखा जाएगा।

    केंद्र का कहना है कि "यह योजना वैध केवाईसी और ऑडिट ट्रेल के साथ बॉन्ड प्राप्त करने की एक पारदर्शी प्रणाली बनाने की परिकल्पना करती है। जो लोग इन बॉन्डों को खरीदते हैं, वे बैलेंस शीट में किए गए ऐसे दान के बारे में बताएंगे। चुनावी बॉन्ड योजना दानकर्ताओं को बैंकिंग मार्ग से दान करने के लिए प्रेरित करेगी। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम सुनिश्चित करेगा।"

    केंद्र द्वारा बताई गई चुनावी बॉन्ड की शर्तें
    योजना के बारे में बताते हुए केंद्र का कहना है कि ये बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक से खरीदे जा सकते हैं क्योंकि इसमें खरीदार केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता है। बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों के दौरान केवल 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। उन्हें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये के गुणकों में खरीदा जा सकता है। दाता का नाम बताया नहीं जाएगा।

    यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से लेकर अगले 15 दिनों के लिए वैध होगा जिसके भीतर उसे भुगतानकर्ता-राजनीतिक पार्टी द्वारा भुनाना होगा। बॉन्ड के अंकित मूल्य को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13 ए के तहत आयकर से छूट के उद्देश्य से योग्य राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से आय के रूप में गिना जाएगा।

    केंद्र ने आगे कहा है कि उक्त पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रिटर्न दाखिल करना होगा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसको कितना पैसा प्राप्त हुआ है, जोकि जवाबदेही का एक प्रावधान है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक लेख का हवाला देते हुए हलफनामे में कहा गया है कि नकद चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों की पारंपरिक प्रणाली पारदर्शी नहीं थी और यह चुनावी बॉन्ड राजनीतिक धन तंत्र को "शुद्ध" कर देगा। हलफनामे में कहा गया है कि निजता को सुरक्षित रखने के लिए पहचान गोपनीय रखी गई है।

    बॉन्ड खरीदार की जानकारी रहेगी गुप्त

    बॉन्ड के खरीदार की पहचान को गुप्त रखना भी गुप्त मतदान में उसके मतदान के अधिकार का विस्तार है। पिछले अनुभव से पता चला है कि अगर दाताओं की पहचान का खुलासा हो जाता है तो उन्हें यह योजना आकर्षक नहीं लगेगी और वो नकदी द्वारा दान करने के कम-वांछनीय विकल्प पर वापस चले जाएंगे।

    केंद्र ने कहा है कि बॉन्ड खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा। राज्य व व्यक्ति के हितों को संतुलित करने के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामले के पंजीकरण की मांग को छोड़कर, किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इसे गोपनीय ही रखा जाएगा।

    इससे पहले 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए जारी चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

    आपको बता दें कि ये हलफनामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर दाखिल किया गया है।

    इस मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं में केंद्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2017, कंपनी अधिनियम, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम और आयकर अधिनियम के माध्यम से पेश तमाम संशोधनों को चुनौती दी गई है।

    याचिकाकर्ता द्वारा रखी गयी दलीलें और आपत्तियां
    याचिकाकर्ता ने अदालत से राजनीतिक दलों से नकद चंदे को स्वीकार करने पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की है। यहां तर्क दिया गया है कि नए संशोधन राज्य सभा की मंजूरी को दरकिनार करने का एक कुत्सित प्रयास है जो कानून-निर्माण के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

    इन संशोधनों का परिणाम यह है कि कॉरपोरेट राजनीतिक दलों को असीमित दान कर सकते हैं और उन्हें ऐसे चंदे का विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब भारत के चुनाव आयोग को दिए जाने वाली राजनीतिक दलों की वार्षिक रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने वालों के नाम और पते का उल्लेख करने की भी जरूरत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के अवैध और विदेशी धन के माध्यम से लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर बड़ा प्रभाव डालता है।
    याचिकाकर्ताओं ने आगे ये भी कहा है कि इस बात की आशंका है कि अगर ये संशोधन रद्द नहीं किए गए तो इन कॉरपोरेट घरानों और अत्यंत धनी लॉबी के चलते चुनावी प्रक्रिया और शासन व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। इस तरह की गतिविधियों को अगर अनुमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि देश के आम नागरिकों की कीमत पर इन कॉरपोरेट्स और लॉबी समूहों के पक्ष में कानून लाए जा सकते हैं।

    दरअसल मंगलवार को ही याचिकाकर्ताओं ने योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि अब तक बेचे गए चुनावी बॉन्ड में से 95% एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हैं जो कि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है।

    उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के बाद से खरीदे गए अधिकांश बॉन्ड 10 लाख और 1 करोड़ के मूल्यवर्ग के हैं और यह दर्शाता है कि आम नागरिक नहीं बल्कि कॉरपोरेट इन बॉन्ड की खरीद कर रहे हैं और इस योजना के तहत पूरी तरह से गोपनीयता का आनंद ले रहे हैं। कोर्ट इस मामले पर 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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