आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन को सही ठहराया
Live Law Hindi
12 March 2019 9:45 PM IST
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए हाल के कानून को सही ठहराया है। केंद्र ने कहा है कि उच्च शिक्षा और अवसरों से बाहर किए गए लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर रोजगार और रोजगार में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह संवैधानिक संशोधन लाया गया है।
इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने जोर दिया है कि संविधान (103 वें) संशोधन अधिनियम में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) पेश किया गया है जो संविधान की मूलभूत संरचना को प्रभावित नहीं करता।
केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए आर्थिक मानदंड को एक प्रासंगिक कारक माना गया है। यह कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतांकों का उपयोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग समरूप नहीं है। दूसरी बात, उनके पास जाति की तरह सामान्य मापदंड नहीं हैं जिसके आधार पर आर्थिक पिछड़ापन विकसित हो सकता है।
इसमें कहा गया है, "मूल संरचना का हिस्सा होने वाली एक स्थिति को मूर्त रूप देने वाले एक अनुच्छेद को प्रभावित करने या लागू करने के लिए एक संशोधन को असंवैधानिक घोषित करना पर्याप्त नहीं है। एक संवैधानिक संशोधन के खिलाफ चुनौती को बनाए रखने के लिए यह दिखाया जाना अनिवार्य है कि संशोधन के जरिये संविधान के मूल स्वरूप को बदल दिया गया है।"
केंद्र ने कहा कि संविधान के एक अनुच्छेद में केवल एक संशोधन, भले ही एक बुनियादी सुविधा को लागू करता हो, जरूरी नहीं कि इसमें शामिल बुनियादी सुविधा का उल्लंघन हो। यह दावा किया गया है कि अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) के नए सम्मिलित प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की उन्नति के प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं और वास्तव में ये सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत के अनुरूप हैं।
ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन बताकर इस आधार पर संशोधन को चुनौती दी गई है क्योंकि इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई यह सीमा संविधान संशोधन के बाद लागू नहीं है। "वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ कार्यालय ज्ञापनों की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते हुए उक्त निर्णय के रूप में इंद्रा साहनी में दिए गए निष्कर्ष वर्तमान मामले पर लागू नहीं हैं।"
केंद्र ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आरक्षण केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि कई समितियां स्थापित की गई हैं जिनमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की आवश्यकता को उजागर करते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र किया गया है। इन समितियों द्वारा भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए आर्थिक मानदंड को एक प्रासंगिक कारक माना गया है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आरक्षण की अवधारणा स्वयं किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उस समुदाय के संदर्भ में है, जिसमें वह उस समुदाय को शिक्षा और रोजगार की मुख्यधारा प्रणाली में एकीकृत करने के विचार के साथ है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को सूचीबद्ध की है।