मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया
Live Law Hindi
10 March 2019 5:42 PM GMT

मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
शुक्रवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास ज्ञापन सौंपे। पीठ इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगी।
दरअसल भाजपा नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल इस याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गयी थी कि वह आधार आधारित चुनाव मतदान प्रणाली लागू करने के लिए उचित कदम उठाए ताकि चुनाव में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 17-18 की भावना के अनुरूप बोगस व दोहरे मतदान पर रोक लगाई जा सके।
अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि देश में पारदर्शी चुनाव के लिए ये आवश्यक है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। इसलिए चुनाव आयोग को यह निर्देश जारी किए जाएं कि वो आधार आधारित मतदान प्रणाली को लागू करे ताकि सभी वर्ग के लोग खासकर युवा वर्ग भी मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। याचिका में आगे कहा गया है कि आधार से लिंक होने पर बोगस मतदान पर भी पूरी तरह रोक लगेगी और भविष्य में आयोग इंटरनेट वोटिंग का विकल्प भी तैयार कर सकता है।