कार्ति को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दी, कहा कानून से मत खेलिए [आर्डर पढ़े]

Rashid MA

30 Jan 2019 4:37 PM GMT

  • कार्ति को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दी, कहा कानून से मत खेलिए [आर्डर पढ़े]

    आपराधिक वित्तीय मामलों में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी।

    चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने विदेश जाने पर सिक्योरिटी के तौर पर 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ये रुपये विदेश से लौटने के बाद उन्हें वापस किए जाएंगे। इसके साथ ही पीठ ने कार्ति को 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के समक्ष जांच के लिए पेश होने को भी कहा है।

    कार्ति की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जांच में सहयोग करें वरना पीठ उचित आदेश जारी करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कार्ति कानून के साथ खेलने की कोशिश ना करें। दरअसल कार्ति ने टेनिस टूर्नामेंट के लिए यूके व फ्रांस जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। ED ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

    इससे पहले नवंबर 2018 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्ति की विदेश जाने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। कार्ति की ओर से जल्द सुनवाई के लिए आग्रह करने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत के जजों के पास और भी अहम काम है। कार्ति फिलहाल देश में ही रहें। उनकी याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती। ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर कल ही सुनवाई हो।

    उस समय कार्ति ने 3 नवंबर से 17 नवंबर तक इटली, आस्ट्रिया और यूके और 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक यूके जाने की इजाजत के लिए याचिका दाखिल की थी।

    इससे पहले जांच एजेंसियों के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कई बार कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देता रहा है। कार्ति को INX मीडिया केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। एयरसेल मैक्सिस केस में अदालत ने कार्ति व पी. चिदंबरम को अंतरिम सरंक्षण दे रखा है।


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