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दिल्ली हाईकोर्ट ने "द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर" के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार किया

Rashid MA
8 Jan 2019 11:34 AM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने  द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार किया
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म "द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर" के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि याचिकाकर्ता फैशन डिजाइनर पूजा महाजन की इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है इसलिए मामले में जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है।

महाजन द्वारा अपने वकील अरुण मैत्री के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ट्रेलर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लंघन किया है क्योंकि एक जीवित चरित्र या जीवित व्यक्तियों का प्रतिनियुक्ति कानून में स्वीकार्य नहीं है।

यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर आधारित है। अभिनेता अनुपम खेर और अक्षय खन्ना ने फिल्म में मनमोहन सिंह और बारू की भूमिका निभाई है जो शुक्रवार 11 जनवरी को रिलीज़ होनी है।

वकील मैत्री ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी से कोई भी सहमति नहीं ली गई कि उनके चरित्रों का प्रदर्शन या उनके राजनीतिक जीवन का चित्रण करें या उसी तरह से कपड़े पहने व अभिनय करें जैसे वे अपने सामान्य जीवन में करते रहे हैं या किसी भी तरीके से उनकी आवाज की नकल करें।

याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अनुसार वास्तविक जीवन के चरित्रों पर आधारित फिल्मों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) 'की आवश्यकता होती है लेकिन ट्रेलर के लिए ऐसा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

याचिका में महाजन ने अदालत से केंद्र, गूगल, यूट्यूब और सीबीएफसी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था ताकि ट्रेलर के प्रदर्शन और प्रदर्शन को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें।

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