पीड़िता से संबंधित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के गवाह, अभियोजन पक्ष को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोपी को जमानत दी

Amir Ahmad

30 July 2024 12:13 PM IST

  • पीड़िता से संबंधित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के गवाह, अभियोजन पक्ष को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोपी को जमानत दी

    राजस्थान हाईकोर्ट ने अपहरण के लिए धारा 365 के तहत दर्ज आरोपी को जमानत दे दी है यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाह के मुकर जाने के बाद मामला अभियोजन पक्ष के दो अन्य गवाहों पर निर्भर था, जिनके सामने आरोपी ने कथित तौर पर अपराध करने की बात कबूल की थी। हालांकि न्यायालय ने पाया कि गवाह केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए थे।

    जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने परिदृश्य के बारे में दो अजीबोगरीब तथ्यों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले यह कहा गया कि आरोपी के कथित न्यायेतर कबूलनामे के दो गवाह उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे जबकि वे पीड़िता के रिश्तेदार यानी विपरीत पक्ष के थे।

    इसके अलावा अदालत ने यह भी बताया कि इन दोनों गवाहों के बयान घटना की तारीख से लगभग 1.5 महीने बाद दर्ज किए गए।

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने पाया कि ऐसे महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करने में लंबी देरी, वह भी विपरीत पक्ष से, पूरे मामले को पलट सकती है और जांच की वास्तविकता और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा कर सकती है।

    इसके अलावा अदालत ने आरोपी द्वारा बिल्कुल अजनबियों के सामने अपराध करने की बात कबूल करने पर भी काफी आश्चर्य व्यक्त किया, जिनका पीड़िता से कुछ संबंध था।

    उन्होंने कहा,

    “सामान्य विवेक के नियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपराध करता है, वह ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपराध स्वीकार करेगा, जिससे वह दैवीय या आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है या जिस पर उसे पूरा भरोसा या विश्वास है या जिससे उसे सहायता या मदद की उम्मीद है या कोई अन्य व्यक्ति जो उसके परिवार के सदस्य के रूप में घनिष्ठ संबंध रखता है या किसी पुजारी के समक्ष अपराध स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी भी बेतुकी कल्पना में भी, कोई अभियुक्त विपरीत पक्ष से संबंध रखने वाले व्यक्ति के समक्ष अपराध स्वीकार नहीं करेगा।”

    इन परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय ने पाया कि इस बात की गंभीर आशंका थी कि दोनों गवाह पीड़ित के निकट संबंधी थे, जो अभियोजन पक्ष के पक्ष में मजबूत मामला बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए गवाह थे।

    तदनुसार, न्यायालय ने जमानत आवेदन को यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि ऐसे महत्वपूर्ण गवाहों, वह भी शत्रु गवाहों की देरी से रिकॉर्डिंग ने न्यायालय को जमानत आवेदन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।

    केस टाइटल- सूरजभान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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