वो संविधान संशोधन जिन्होंने देश और नागरिकों की दिशा और दशा बदल दी
Adv. ILIN SARASWAT
30 Jan 2023 5:49 PM IST
हमारे भारत के संविधान में, संविधान के भाग XX (20) में अनुच्छेद 368 संविधान और उसके प्रावधानों में अमेंडमेंट अर्थात् संशोधन करने के लिए संसद की विशेष शक्तियों के बारे में बात करता है। हमारी संसद उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को हटाने या जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन और बदलाव कर सकती है। दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं के पास यह मानने के कारण थे कि भविष्य में इसे सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ जनसंख्या की आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अनुच्छेद 368 डाला गया। जैसा कि श्री ए.आर. अंतुले ने कहा है: "संविधान को समय के हर अंतराल पर बदलना होगा। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि यह संशोधन अंतिम है। एक संविधान जो स्थिर है वह एक ऐसा संविधान है जो अंततः राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन जाता है"।
लेकिन यह उल्लेख करना उचित है कि हमारी संसद संविधान के प्रावधानों में मनमाने ढंग से संशोधन नहीं कर सकती है जो कि" केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973" के ऐतिहासिक मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 'मूल संरचना' या 'बेसिक स्ट्रक्चर' का उल्लंघन करती है। यह शब्द मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर यकीनन भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक वकील - श्री नानी पालकीवाला द्वारा केशवानंद मामले में बहस के दौरान दिया गया था।
हमारे संविधान में मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा 5 संशोधन, जिन्होंने नागरिकों, लोकतंत्र और किसी भी सरकार की शासन शैली को बदल कर रख डाला है, निम्नलिखित हैं:
1. सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
जिसने राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को लागू किया और अंततः राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को देश में लागू किया। इसके कारण संविधान की दूसरी और सातवीं अनुसूचियों में पूर्णतः संशोधन किया गया। इसने भारतीय राज्यों के चार भागों यानी भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी में वर्गीकरण को समाप्त कर दिया और उन्हें भारत के संघीय ढांचे को और अधिक मजबूत करते हुए कुल 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। यह केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ाता है और दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही विशेष उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति भी देता है।
2. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
इसे विधान सभाओं और संसद के सदस्यों के दल-बदल को रोकने और दल-बदल विरोधी कानून की स्थापना के लिए लाया गया था। इसने भारत के चुनाव आयोग को दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया और इसके संबंध में एक नई 10वीं अनुसूची शामिल की। इसने चुनाव आयोग को असीमित शक्ति प्रदान की और दल बदलू नेताओँ पर लगाम लगायी और भविष्य में स्थिर सरकारें दीं.
3. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018
यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा देने के लिए लाया गया था। यह संविधान में एक नया अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 338-बी सम्मिलित करने के लिए लाया गया जो एनसीबीसी ( नैशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज) के एक सचिवालय, इसके जनादेश और संरचना, कार्यों और विभिन्न कार्यालयों के स्थापना के लिए प्रदान करता है। इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद भी डाला- अनुच्छेद 342-ए जो कि माननीय राष्ट्रपति को इसके तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
4. 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015
इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (नैशनल जूडिशल अपाइंटमैंट कमिशन) की स्थापना के लिए अनुच्छेद 124A, 124B और 124C को शामिल करने के साथ संविधान में अनुच्छेद 124 में संशोधन करने के लिए लाया गया था, जो कि करा भी गया और. इस संवैधानिक निकाय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे और अन्य सदस्यों के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री और दो अन्य नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे अन्य सदस्य को शामिल करने का प्रावधान था. यह कमिशन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन, जांच, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए बनाया गया था, जिसे संसद द्वारा विनियमित किया जाना था ।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया 2016, के मामले में, जिसे लोकप्रिय रूप से चौथा जजों का मामला (फोर्थ जजेज़ केस) भी कहा जाता है, इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने माना कि संशोधन 'शक्ति के पृथक्करण' और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन करता है। यह केस निर्णय न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की वर्तमान प्रणाली को भी मान्य करता है और बाद में 4-1 के बहुमत के साथ संशोधन को अमान्य और पूरी तरह से असंवैधानिक ठहराया गया ।
इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि इस कॉलेजियम प्रणाली के कारण न्यायपालिका राजनेताओं के प्रभाव से पूरी तरह से अछूती है और इसकी अपनी स्वतंत्रता है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता का सवाल बार-बार उठता है और इसमें अपनी तरह की खामियां होती हैं, लेकिन इस मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है.
यह ज्यादातर सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीशों का भी मत है।
5. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1973 (24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन अधिनियमों के संयोजन को चुनौती दी गई थी)।
यह मेरा निजी और सबसे पसंदीदा संशोधन और केस भी है।
1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, के प्रसिद्ध और इतिहासक मामले में, तीन संशोधन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। वे 24वें, 25वें और 29वें संशोधन थे। एक 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ(भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पीठ) ने बहुमत से घोषित किया और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, के मामले को खारिज कर दिया, जिसने अतीत में संसद को संविधान के भाग 3 यानी संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों ( फंडामैंटल राईट्स) में संशोधन करने की शक्ति से वंचित कर दिया था। बेंच के बहुमत ने कहा कि उक्त 24वें संशोधन अधिनियम से पहले भी अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति होने के बावजूद, यह संसद को संविधान की मूल संरचना और बुनियादी ढांचे ('बेसिक स्ट्रक्चर') को बदलने या हटाने में सक्षम नहीं बनाता है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग इस संविधान के 'बेसिक स्ट्रक्चर' बदलने के लिए नहीं कर सकती है।
संविधान की 'मूल संरचना' और ढांचे को नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना, रद्द करना या बदलना असंवैधानिक क़रार दिया गया।
यह फैसला न केवल संवैधानिक कानून के विकास में मील का पत्थर है, बल्कि संवैधानिक इतिहास और आम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने अंततः भारत में भारत के संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की। यह निर्णय भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है और लोकतंत्र के अन्य 3 भागों पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल संरचना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बोलने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने और मरने का अधिकार (अनुच्छेद 21) आदि जैसे असीमित शब्द शामिल हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है.
(लेखक- ईलिन सारस्वत (ILIN SARASWAT) एडवोकेट हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय, नयी दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं।)