Shajan Skaria:: अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने में न्यायिक चूक

LiveLaw News Network

16 Sept 2024 2:35 PM IST

  • Shajan Skaria:: अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने में न्यायिक चूक

    शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराधों के आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जबकि SC/ST Act की धारा 18 के तहत विशेष प्रतिबंध है। यह लेख न्यायालय द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 18 की व्याख्या और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अन्य प्रावधानों के साथ इसके अंतर्संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, जो वैधानिक व्याख्या और पूर्व न्यायिक मिसालों के सिद्धांतों के साथ असंगत है। काफी हद तक औचित्य की कमी रखता है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने 'प्रथम दृष्टया' की समझ को पूरी तरह से विकृत किया है और इसे रद्द कर दिया। अंतिम विश्लेषण में इस बात की सराहना की गई कि किस तरह यह निर्णय पीओए अधिनियम की कठोरता को कम करने के लिए न्यायिक पैंतरेबाजी का एक हिस्सा है, जिससे इसके अधिनियमन के पीछे विधायी मंशा और उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है।

    CrPC के अन्य प्रावधानों के साथ धारा 18 की व्याख्या

    अधिनियम की धारा 18 POA Act के तहत अपराधों के आरोपी के मुकदमे से संबंधित मामले में सीआरपीसी की धारा 438 की प्रयोज्यता को रोकती है।

    POA Act के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार करने के पीछे विधायी मंशा को न्यायालय ने सही रूप से नोट किया:

    “ऐसे अपराधों को जन्म देने वाली मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों और इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे अत्याचारों के अपराधी पीड़ितों को धमकाने और डराने की संभावना रखते हैं। उन्हें ऐसे अपराधों के अभियोजन में बाधा डालते हैं या रोकते हैं, अगर उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है।”

    इस स्पष्ट विधायी आदेश को दरकिनार करने के लिए न्यायालय ने 'व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध' के तहत पीओए अधिनियम के तहत फर्जी शिकायतें दर्ज किए जाने के अपने संदेह पर भरोसा किया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने एक अपवाद बनाया, जिससे 'प्रथम दृष्टया' मामले की अनुपस्थिति में धारा 18 के तहत प्रतिबंध लागू न हो और अग्रिम जमानत दी जा सके।

    इसने पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ के मामले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए निहित शक्ति पर चर्चा की गई। उस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि पीओए अधिनियम के तहत आरोपी के पास हमेशा CrPC की धारा 482 के तहत अदालतों से संपर्क करने का विकल्प होता है, जब कोई 'प्रथम दृष्टया' मामला मौजूद नहीं होता है।

    जस्टिस भट ने POA Act के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने में धारा 438 के उपयोग के खिलाफ निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी दी थी:

    “गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर विचार करते समय हाईकोर्ट को दो हितों को संतुलित करना होता है: यानी कि शक्ति का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत क्षेत्राधिकार में परिवर्तित हो जाए, बल्कि इसका संयम से उपयोग किया जाए और ऐसे आदेश बहुत ही असाधारण मामलों में दिए जाएं जहां एफआईआर में दिखाए गए अनुसार कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा अगर ऐसे मामलों में ऐसे आदेश नहीं दिए जाते हैं तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से न्याय की विफलता या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

    धारा 18 में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी शब्दों की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रतिबंध केवल तभी लागू होगा, जब CrPC की धारा 60ए के साथ धारा 41 के अनुसार वैध गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 41 में प्रावधान है कि गिरफ्तारी उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह के आधार पर की जा सकती है। न्यायालय ने वैध गिरफ्तारी के लिए इन आवश्यकताओं को 'प्रथम दृष्टया' मामले के अस्तित्व के समान माना।

    तदनुसार, यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तो कोई वैध गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसलिए अग्रिम जमानत दी जा सकती है, क्योंकि धारा 18 प्रतिबंध लागू नहीं होगा। न्यायालय द्वारा यह सर्कुलर तर्क अनुचित था, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि 'गिरफ्तारी' की वैधता, जो अभी तक नहीं की गई, उस चरण में कैसे निर्धारित की जा सकती है, जब न्यायालय CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय ले रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य की काल्पनिक 'अवैध' गिरफ्तारी सामान्य धारा 438 न्यायशास्त्र के तहत अग्रिम जमानत देने का आधार कैसे हो सकती है। न्यायालय ने पहले ही मान लिया है कि यदि कोई गिरफ्तारी की जाती है, तो वह अवैध होगी।

    POA Act की धारा 18 की व्याख्या करने के लिए स्पष्ट अर्थ के नियम को लागू करते हुए न्यायालय ने "इस अधिनियम के तहत अपराध करने" वाक्यांश पर जोर दिया, जिससे यह माना जा सके कि धारा 18 के तहत प्रतिबंध केवल उन मामलों में लागू होगा, जहां शिकायत POA Act के तहत 'स्पष्ट रूप से अपराध किए जाने की ओर इशारा करती है'। न्यायालय ने "इस अधिनियम के तहत अपराध किए जाने" वाक्यांश से पहले आने वाले "आरोप पर" शब्दों को अनदेखा कर दिया है। धारा 18 के तहत प्रतिबंध की प्रयोज्यता की सीमा केवल एक 'आरोप' है, न कि अपराध के 'कमीशन' का सबूत।

    धारा 18 का यह असंगत वाचन वैधानिक व्याख्या के स्पष्ट अर्थ नियम के साथ असंगत है। POA Act के पीछे विधायी मंशा को पराजित करता है। इसके अलावा, इस तरह का वाचन धारा 18 को निरर्थक बना देता है, क्योंकि यह धारा 438 के तहत शक्तियों और पृथ्वी राज चौहान में उल्लिखित असाधारण शक्तियों के बीच अंतर किए बिना 'प्रथम दृष्टया' विश्लेषण का नया अपवाद पेश करके प्रतिबंध को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है।

    मेरे विचार में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का अपवाद तब लागू किया जाना चाहिए था, जब शिकायत और/या एफआईआर को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर POA Act की गैर-लागू होने का स्पष्ट मामला हो। इसके विपरीत, भले ही यह मान लिया जाए कि वर्तमान न्यायालय ने अपवाद का सही तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का आकलन करने में अपने दायरे से बाहर चला गया। यह भी बहस का विषय है कि क्या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित स्पष्ट प्रतिबंध के सामने ऐसा अपवाद पहले स्थान पर मौजूद होना चाहिए।

    'प्रथम दृष्टया' की विकृत समझ

    यह स्थापित कानून है कि प्रथम दृष्टया विश्लेषण करते समय न्यायालय साक्ष्य सामग्री की सत्यता में नहीं जाएगा। अपने विश्लेषण को शिकायत और/या एफआईआर में किए गए कथनों तक ही सीमित रखेगा। ऐसा करते समय न्यायालय यह मान लेगा कि ये सभी कथन सत्य हैं। फिर यह जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा कि आरोपित अपराध के तत्व सिद्ध हुए हैं या नहीं। यह भी सामान्य कानून है कि शिकायत को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और भागों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

    इन स्थापित सिद्धांतों के विपरीत न्यायालय ने अपराध के तत्वों का प्रथम दृष्टया विश्लेषण करने में अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया। यद्यपि शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाता है कि अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए भी अनुसूचित जाति के सदस्य शिकायतकर्ता को जानबूझकर अपमानित किया, जिसे जनता के बीच प्रसारित किया गया था। शिकायत में धारा 2(1)(आर) के तहत सभी तत्वों को दर्शाया गया। यदि न्यायालय ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को सत्य मान लिया होता, जैसा कि उसे मानना ​​चाहिए था तो वह अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। दिलचस्प बात यह है कि उसके इस निष्कर्ष का आधार कि कोई 'प्रथम दृष्टया' मामला मौजूद नहीं है, साक्ष्यों का विस्तार से मूल्यांकन और "शिकायत में किए गए कथनों का सत्यापन" था।

    अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में लघु-परीक्षण किया है। ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचा है, जो प्रभावी रूप से मामले के गुण-दोषों का पूर्वाभास करते हैं। यह स्पष्ट है कि अब कोई भी ट्रायल केवल बरी होने पर ही समाप्त होगा।

    विलास पांडुरंग पवार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में भी इस तरह के दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी दी गई:

    “जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिनियम में प्रावधान किया गया और संहिता की धारा 438 के तहत जमानत देने पर रोक लगाई गई तो विशेष अधिनियम में प्रावधान को साक्ष्य पर विस्तृत चर्चा करके आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता।”

    POA Act की कठोरता को कम करने में वृद्धिशील कदम

    दशरथ साहू बनाम महाराष्ट्र राज्य और भावना गुप्ता बनाम पंजाब राज्य में जाति-विशिष्ट मेन्स रीया जैसी अतिरिक्त आवश्यकताओं की शुरूआत से लेकर आशुतोष तिवारी बनाम कमलेश शुक्ला और हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक दृष्टिकोण की अपर्याप्त समझ तक पीओए अधिनियम की कठोरता को कम करने के लिए वृद्धिशील न्यायिक पैंतरेबाज़ी की गई। कानून के "दुरुपयोग" का डर मार्गदर्शक कारकों में से एक है, जो संदेह, अविश्वास और अभियुक्तों को 'अनावश्यक अपमान' से बचाने के उत्साह के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

    इस तरह के उदाहरण केवल जाति-आधारित अत्याचारों को रोकने और उनसे बचाव के लिए विधायी प्रयासों को निष्प्रभावी बनाते हैं, जो संवैधानिक गारंटी है, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है।

    लेखक- प्रकृति जैन। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

    Next Story