"क्या गोपालन का भूत अभी भी हमारे न्यायशास्त्र को परेशान करता है?" : एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले की समकालीन प्रासंगिकता की तलाश

Justice Jayasankaran Nambiar A.K

30 Jun 2020 2:08 AM GMT

  • क्या गोपालन का भूत अभी भी हमारे न्यायशास्त्र को परेशान करता है? : एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले की समकालीन प्रासंगिकता की तलाश

    जस्टिस जयशंकरन नांबियार एके

    हमारे संविधान के क्रियाशील होने के पहले साल में, जिन ऐतिहासिक मामलों पर फैसला हुआ, मेरा मानना ​​है कि उनमें गोपालन मामले को उसका उचित श्रेय नहीं मिलता है। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं क्योंकि गोपालन मामलें में कई मतों को पढ़ने से न‌िरे पांडित्य, न्यायिक अनुशासन और विचारों की स्पष्टता का पता चलता है, जिन्होंने जजों को अपने-अपने फैसले देने में मदद की, मामले में पेश हुए वकीलों की आकर्षक, प्रेरक और उत्तेजक दलीलों का उल्‍लेख ही न कीजिए! विचार से प्रकट होता है कि जजों ने संविधान में इंगित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान करने की आवश्यकताओं को समझा साथ-साथ विधियों की व्याख्या के स्थापित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, जिससे समग्र रूप से पढ़कर संविधान की रिक्तता में कानून बनाने के प्रलोभन से बचे , एक ऐसी भावना और अभिप्राय, जिन्हें कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया।

    यह मामले प्र‌िवेंटिव डिटेंशन लॉ को दी गई चुनौती सें संबंधित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि कैद ने अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप आने जाने का अध‌िकार, का हनन किया था, और तो और जब उन पर लगाया गया प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (6) के परीक्षण को संतुष्ट नहीं कर पाया तो उनकी कैद को जनता की हितों के लिए आवश्यक बताया गया।

    वैकल्पिक दलील यह थी कि अगर कानून का प्रभाव उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है, तो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में, यह केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जर‌िए किया जा सकता है और इसका मतलब यह है कि यह केवल एक ऐसे कानून के तहत हो सकता है जो (i) सूचना (ii) सुनवाई का एक अवसर (iii) निष्पक्ष न्यायाधिकरण और (iv) क्रमिक रूप से प्रक्रिया को प्रदान करने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

    शब्द "लॉ" को वैध कानून और "प्रक्रिया" को कार्यवाही के निश्चित नियमों के संदंर्भ के रूप में प्रयुक्त होना था, न कि ऐसा कुछ, जो कि प्रक्रिया के रूप में दिखावा मात्र हो। संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दलील दी गई कि उक्त अनुच्छेद प्र‌िवेंट‌िव डिटेंशन के कानून को कवर करने वाला आत्म निहित कोड नहीं है और, अनुच्छेद 22 के तहत प्रदान किए गए मामलों के संबंध में नहीं है,संविधान के अन्य प्रावधानों से ठोस और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकताओं को इकट्ठा किया जाना था।

    कानून के कुछ प्रावधानों को भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अनुच्छेछ 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। छह न्यायाधीशों में से पांच के बहुमत का दृष्टिकोण यह था कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप को इसके संरक्षण की गारंटी देने वाले अनुच्छेद के व्यक्त प्रावधानों के खिलाफ विचार करना है।

    इस प्रकार, अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले वैधानिक प्रावधान के लिए एक चुनौती को उस अनुच्छेद के प्रावधानों और संविधान के किसी अन्य प्रावधान के संदर्भ में जांचना था। इस प्रकार देखा गया है कि कैद ने जो भी किया है, वह याचिकाकर्ता को न केवल उसकी आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए भी किया गया है, और इसलिए, अनुच्छेद 19 के तहत उल्लंघन के आरोप के परीक्षण पर विचार नहीं किया गया।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता को कैद संसद द्वारा अधिनियमित कानून के के तहत स्थापित एक प्रक्रिया के जर‌िए दी गई है, इस‌‌लिए अनुच्छेद 21 की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट पाया गया।

    यह देखते हुए कि संविधान सभा की बहस के दौरान, एक नियत प्रक्रिया के खंड को शामिल करने के पहलू पर विचार-विमर्श किया गया था और अनुच्छेद 21 में इस तरह के एक खंड को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था, अदालत ने अनुच्छेद 21 में ठोस कारण प्रक्रिया को पढ़ते हुए याचिका को खारिज कर दिया। यह देखा गया कि न्यायालय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय कानून बनाने वालों के स्पष्ट इरादे को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

    बहुमत ने यह भी पाया कि अनुच्छेद 22 हमारे देश में प्र‌िवेंटिव ड‌िटेंशन के कानून को संचालित करने वाला एक स्व-निहित कोड है और इसे, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि, जब संविधान ने कुछ अधिकारों को छीन लिया था, जिन्हें किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास होना चाहिए, और उनके स्थान पर कुछ अन्य अधिकारों को प्रक्रिया के मामले में भी दिया गया है, तो यह स्पष्ट है कि इरादा इस तरह के व्यक्ति को विस्तृत प्रक्रिया के अधिकार से वंचित करना है, जो किआमतौर पर न्यायिक कार्यवाही के लिए प्रदान किया जाता है।


    जस्टिस जयशंकरन नांबियार एके

    न्यायमूर्ति मुखर्जी ने अपने फैसले में आगे कहा कि जब संविधान में प्र‌िवेंट‌िव ड‌िटेंशन (अनुच्छेद 22) के विषय में एक विशिष्ट प्रावधान है, तो अनुच्छेद 22 के लिए बने कानून की यथोचित आवश्यकता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब उक्त अनुच्छेद स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता है।

    उनके अनुसार, चूंकि संविधान के सभी प्रावधानों को प्रभाव दिया जाना है, इसलिए कोई भी उस आवश्यकता को जो कि अनुच्छेद 19 में बताई गई है, अनुच्छेद 22 में नहीं पढ़ सकता है, जहां इस पर विचार नहीं किया गया है। फिर उन्होंने अनुच्छेद 19 और 22 के वास्तविक दायरे और परिधि की व्याख्या की कि अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक सूची देता है और उन प्रतिबंधों को निर्धारित करता है जो कानून द्वारा उन पर लगाए जा सकते हैं ताकि वे लोक कल्याण या सामान्य नैतिकता के साथ संघर्ष न करें। दूसरी ओर, अनुच्छेद 20, 21 और 22, मुख्य रूप से दंडात्मक अधिनियमों या अन्य कानूनों से संबंधित हैं, जिनके तहत व्यक्तिगत सुरक्षा या व्यक्तियों की स्वतंत्रता को समाज के हितों से दूर किया जा सकता है और उन्होंने उन सीमाओं को निर्धारित किया है, जिनके भीतर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 20, 21 और 22 राज्य नियंत्रण पर प्रतिबंधों की बात करता है। राज्य प्राधिकरण पर ये प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में कार्य करते हैं और लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आनंद के लिए सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार, जबकि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी या निर्भर हो सकती है, हालांकि वे समान नहीं हैं।

    एकमात्र बिंदु जिस पर ज्यादातर न्यायाधीश याचिकाकर्ता के साथ सहमत थे, वह उक्त कानून के कुछ प्रावधानों के विवाद के संबंध में था, जो कि याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष किसी हिरासत प्राधिकरण द्वारा उसे बताई गई सामग्री का खुलासा करने से मना करता था, जिसका प्रभाव अनुच्छेद 32 के तहत उसके मौलिक अधिकार पर पड़ रहा था। इसलिए उक्त प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

    न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली का अल्पसंख्यक दृष्टिकोण इस धारणा को स्वीकार करता है कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के बीच पारस्पारिक प्रभाव। यह विचार था कि अनुच्छेद 22 हिरासत में रखे गए व्यक्ति के लिए प्र‌िवेंट‌िव ड‌िटेंशन लॉ के तहत, उक्त अनुच्छेद के तहत व्यक्त नहीं की गई सीमा तक, कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर विचार करता है, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अनुच्छेद 19, 20 और 21 के तहत पढ़ा जाना होगा।

    उनके शब्दों में, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 और 21 को संचालन को बाहर नहीं करता है और इसे उन दो अनुच्छेदों के अधीन ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे अनुच्छेद 19 और 21 को अनुच्छेद 22 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 को प्रबल होना चाहिए क्योंकि इसमें प्र‌िवेंटिव डिटेंशन के बारे में विशेष प्रावधान हैं, हालांकि जहां आर्टिकल के संचालन के लिए उस तरह के प्रावधान नहीं हैं, वहां 19 और 21 को बाहर नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 अपने आप में एक कोड नहीं है।

    वाक्यांश "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की व्याख्या के लिए, उन्होंने सहमति व्यक्त की कि प्रश्न में प्रक्रिया एक कानून के तहत होनी चाहिए, जो कि (i) सूचना (ii) सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकताओं (iii) एक निष्पक्ष अधिकरण और (iv) क्रमबद्ध प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ती सुनिश्चित करे। इस प्रकार उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 में सीमित देय प्रक्रिया की सीमित आवश्यकता को पढ़ा।

    गोपालन मामले में दिए गए "साइलो के सिद्धांत" में प्रस्तुत किया गया कि, किसी को उस विशेष अनुच्छेद को देखना था, जिसने तह दिए गए गए अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन ‌किया गया था और इस अनुच्छेद के तहत अनुमत अधिकार के परिसीमन की सीमा के खिलाफ राज्य कार्रवाई की वैधता का परीक्षण किया था, जो इस समझा पर आधारित था कि संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों का संरक्षण राज्य की कार्रवाई पर नियंत्रण के माध्यम से थी। उक्त दृष्टिकोण उस समय के अमेरिकी न्यायशास्त्र के अनुरूप था, जहां उस देश के नागरिकों को राज्य के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध के माध्यम से स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी।

    गोपालन दृष्टिकोण का पालन खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य [1] में किया गया था। उस मामले में, याचिकाकर्ता को 1941 में डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। हालांकि, पुलिस ने उसके खिलाफ एक हिस्ट्रीशीट तैयार की, जो अनिवार्य रूप से एक अपराधी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड था। याचिकाकर्ता, जिसकी आधी रात को घर पर आकर जाचं करने समेत नियमित निगरानी होती थी, कोर्ट में कहा कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस चुनौती को न्यायालय ने निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद19 (1) (d) द्वारा गारंटीकृत पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया गया जा रहा है, क्योंकि "आधी रात को घर पर जांच" किसी भी स्थिति में उसके आने-जाने में बाधा नहीं बनती या पूर्वाग्रह का संकेत नहीं देती है।

    हालांकि, आधी रात को घर पर जांच का अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया, क्योंकि यह एक व्यक्ति के घर में अनधिकृत घुसपैठ के बराबर थी। घर की पवित्रता और अनधिकृत घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा को आदेश दिया स्वतंत्रता के एक अभिन्न पहलू के रूप में देखा गया, जो अनुच्छेद 21 के तहत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का हिस्सा थी।

    हालांकि खड़क सिंह मामले में सुब्बा राव जे ने असंतोष जाहिर किया और एक अलग लाइन ली। उस निर्णय में हमारे संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के दायरे की व्याख्या के नए दृष्टिकोण के बीज को पाया जाता है। सुब्बा राव जे ने माना कि भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों की ओवरलैपिंग हो सकती है और यह कि मौलिक अधिकारों की गारंटी व्यक्ति के हाथों में अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से होनी थी। उन्होंने कहा कि जहां एक कानून को अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने और अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती दी जाती है, उसे अनुच्छेद 19 ( 2) में निर्धारित परीक्षणों को पूरा करना होगा साथ ही अनुच्छेद 21 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन्होंने यह भी पाया कि आधी रात की दस्तक ने याचिकाकर्ता की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया, जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक घटक था।

    हालांकि, गोपालन मामले में बहुमत का दृष्टिकोण औपचारिक रूप से केवल आरसी कूपर एंड अदर्स बनाम यूओआई [2] से अलग था, जहां 11 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि हमारे संविधान के तहत, मौलिक अधिकारों की गारंटी की हानि के खिलाफ संरक्षण अध‌िकार की प्रकृति, पीड़ित पक्ष के हित और राज्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की डिग्री से निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति के अधिकार का क्षीण होना, और बहसतलब कार्रवाई में राज्य का विषय नहीं होना, सुरक्षा का पैमाना है। यह कानून का प्रभाव है और अधिकार पर कार्रवाई है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र को राहत देने के लिए आकर्षित करती है (प्रभाव सिद्धांत)। तर्क करने की इस लाइन पर, अदालत यह कह सकती है कि जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो अदालत यह देख सकती है कि क्या राज्य कार्रवाई संविधान द्वारा अनुमत सीमा के भीतर थी और उस प्रक्रिया में, क्या कानून जो राज्य की कार्रवाई को अधिकृत करता है, वह संविधान के भाग III के तहत विभिन्न मौलिक अधिकारों की गारंटी के संरक्षण की सीमा के अनुरूप था। इस प्रकार, भले ही स्वतंत्रता का अभाव विधायिका द्वारा वैध रूप से लागू कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार था, व्यक्ति पर वंचित होने का प्रभाव, उसे ‌दिए गए अधिकार के "उचित" प्रतिबंध के परीक्षण से संतुष्ट होना चा‌हिए। वंचित होने का प्रभाव व्यक्ति के लिए भी निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति के मनमाने अभ्यास या भेदभाव का परिणाम नहीं हो सकता है।

    यह वही विचार था, जिसे मेनका गांधी बनाम UOI [3] में सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा कहा, और वर्तमान में वह संविधान के भाग III की व्याख्या को निर्देशित करता है। दृष्टिकोण में बदलाव स्पष्ट हो जाता है, जब हम उस मामले में निर्णय पढ़ते हैं जो तथ्यात्मक रूप से खड़क सिंह के समान था, और उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया था, लेकिन मेनका गांधी के बाद फैसला किया गया था। गोबिंद बनाम राज्य के राज्य मंत्री [4] में, पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवासिक यात्राओं से संबंधित एक मामला, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आदतन अपराधी मानते हुए एक हिस्ट्री शीट खोल दी, सर्वोच्च न्यायालय ने, खड़क सिंह के बहुमत और अल्पसंख्यक विचारों पर विचार करने के बाद, बाद का पालन करने का फैसला किया और निजता के अधिकार को एक व्यक्ति के अधिकार के रूप में अभयारण्य के एक स्थान के रूप में मान्यता दी, जहां वह सामाजिक नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। यह देखा गया कि नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं संविधान में इस बात की गारंटी देने के लिए निर्धारित की जाती हैं कि व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व पर मुहर लगाने वाली चीजें आधिकारिक हस्तक्षेप से मुक्त होंगी, सिवाय इसके कि हस्तक्षेप का एक उचित आधार मौजूद हो।

    निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के बाद, और उस अधिकार को लागू करने के रूप में लागू नियमों को धता बताते हुए, यह स्वीकार किया गया कि अधिकार को मामले-दर-मामला विकास की प्रक्रिया से गुजरना होगा और यह अधिकार सार्वजनिक हित के आधारा पर प्रतिबंधों के अधीन होगा।

    आज जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वह यह है कि "क्या गोपालन में दृष्टिकोण हमारे न्यायालयों द्वारा छोड़ दिया गया है या गोपालन का भूत अभी भी हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र को परेशान करता है? यह मेरा विचार है कि, अधिकांश भाग के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर विचार करते हुए गोपालन दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है, उन कारणों के लिए जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं कि हम प्र‌िवेंट‌िव ड‌िटेंशन कानूनों को लागू करने वाले मामलों से निपटते समय गोपालन को जाने देते हैं।

    वर्तमान समय में, जब हमारे अधिकार क्षेत्र में यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो क्या हम न्याय मांगने के लिए न्यायलय के दरवाजे खटखटाते हैं? क्या हम उसे यह आश्वासन देकर दूर कर देते हैं कि राज्य कार्यकारिणी, जिसके पास गोपनीय जानकारी सहित सभी प्रासंगिक तथ्य हैं, जानता है कि वह राज्य की सुरक्षा के हितों में क्या कर रहा है? निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब नकारात्मक में होना चाहिए। हमारी अदालतों को विधायिका और कार्यपालिका की निष्क्रियता और ज्यादतियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि हमारे संविधान के तहत मूलभूत अधिकारों की गारंटी बनी रहे।

    लेखक के व्यक्तिगत ‌विचार हैं।

    (लेखक केरल हाईकोर्ट में जज हैं।)

    [1] खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य–A. 1963 SC 1295

    [2] रुस्तम कवासजी कूपर बनाम यूओआई – 1970 (1) SCC 248

    [3] मेनका गांधी बनाम यूओआई – 1978 (1) SCC 248

    [4]गोबिंद बना मध्य प्रदेश राज्य-1975 (2) SCC 148

    Next Story