Cuffed But Unbroken: गिरफ्तारी के अधिकार और उचित प्रक्रिया को समझिए
LiveLaw News Network
9 Sept 2024 2:16 PM IST
7 अगस्त 2024 को, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट को तुषार रजनीकांतभाई शाह बनाम कमल दयानी और अन्य के मामले में एक अजीबोगरीब चुनौती का सामना करना पड़ा।
एक अवमानना याचिका में न्यायालय की एक पीठ, जिसमें माननीय जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, ने गुजरात राज्य में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) और एक पुलिस निरीक्षक के आचरण पर गंभीर आपत्ति जताई। न्यायालय ने इन दोनों अवमाननाकर्ताओं को एक लंबित पुलिस मामले में याचिकाकर्ता तुषारभाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 'अंतरिम अग्रिम जमानत' का सम्मान न करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। यह संबंधित न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी दोनों द्वारा न्यायिक अनुशासन और पदानुक्रम का एक गंभीर उल्लंघन है। इस मामले के तथ्यों को बारीकी से देखने पर, कोई भी व्यक्ति प्रयोग की जाने वाली उचित प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डाल सकता है।
शक्ति का दिखावटी प्रयोग
तथ्यों को संक्षेप में बताने के लिए, याचिकाकर्ता, जो एक व्यवसायी है, पर संपत्ति के लेन-देन का सम्मान न करने का आरोप लगाया गया था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया, एक "सिविल विवाद" के लिए प्राथमिकी दर्ज करके, जांच अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसे "अपराध का रंग" दे दिया। याचिकाकर्ता ने 8 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत हासिल की थी, और 11 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में पेश हुआ। पुलिस ने उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जमानत दे दी और उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत पेश होने का नोटिस दिया।
हालांकि, अगले दिन उसकी उपस्थिति पर, पुलिस ने संबंधित एसीजेएम को एक और अर्जी दी , जिसमें उसे पुलिस हिरासत में रखने की मांग की गई। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से दी गई जमानत की घोर अवज्ञा करते हुए तुरंत पुलिस हिरासत दे दी। इस तरह दी गई पुलिस हिरासत की समाप्ति पर, याचिकाकर्ता को नए जमानत बांड दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुलिस रिमांड की समाप्ति के बाद भी उसे अतिरिक्त 48 घंटे तक हिरासत में रखा गया।
रिहा होने के बाद, उसे कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया और पीटा गया - याचिकाकर्ता के पैरों को देखने के बाद एसीजेएम ने इस दावे को अनिर्णायक माना। याचिकाकर्ता द्वारा दूसरी शिकायत में, उन्होंने पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज पेश करने की मांग की, जो सुविधाजनक रूप से अनुपस्थित थी।
बेलगाम गिरफ़्तारियों पर प्रतिबंध
ये सभी तथ्य हमारी आपराधिक प्रक्रिया में निहित सुरक्षा उपायों के घोर उल्लंघन की एक विस्तृत सूची की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में फरवरी 2024 में, ललित चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पुलिस को केवल आपराधिक गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। पुलिस के पास "पैसे की वसूली करने या पैसे की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार नहीं है।"
2009 के आपराधिक कानून संशोधन सीआरपीसी में धारा 41ए नामक ऐतिहासिक प्रावधान लाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त/गवाह अनावश्यक गिरफ़्तारी या पुलिस रिमांड के अधीन होने के बजाय स्वेच्छा से उपस्थित होने के पुलिस निर्देशों का पालन करें। शायद 167 सीआरपीसी या 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) में नई रिमांड प्रक्रिया में कुछ समस्याग्रस्त बदलावों के संबंध में चिंताओं के जवाब में, नए कानून के तहत जमानत प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी जोड़ा गया है। धारा 480 बीएनएसएस या 437 सीआरपीसी के प्रावधान में संशोधन के अनुसार, केवल इसलिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि "पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत" का अनुरोध किया गया है।
2014 में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बेवजह गिरफ्तारी के बजाय 41ए नोटिस जारी करने की केंद्रीयता पर जोर दिया गया है। न्यायालय के अनुसार, यदि अभियुक्त ने इसका अनुपालन किया है, तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक न हो जाए। शायद इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए, धारा 35 के तहत बीएनएसएस के नए कानून ने पूर्ववर्ती सीआरपीसी धारा 41ए को धारा 41 (जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है) के साथ सही तरीके से मिला दिया है।
हालांकि, रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं होने के बावजूद कि याचिकाकर्ता असहयोगी था, पुलिस रिमांड लेने के लिए धारा 41ए का दुरुपयोग किया गया। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गिरफ़्तारी जांच का पर्याय नहीं है। 1980 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस खत्री बनाम बिहार राज्य या भागलपुर जेल ब्लाइंडिंग केस में, अदालत ने रिमांड आदेशों पर “यांत्रिक रूप से” हस्ताक्षर करने की मजिस्ट्रेटी धारणा की कड़ी आलोचना की।
यहां भी, पुलिस द्वारा रिमांड देने के अनुरोध या याचिकाकर्ता द्वारा यातना के बारे में दिए गए बयानों के बावजूद, एसीजेएम द्वारा निभाई गई भूमिका अत्यधिक निंदनीय थी क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को ज़मानत मिलने के बाद भी लगभग 48 घंटे की अवधि के लिए अवैध पुलिस हिरासत में रखा गया। मजिस्ट्रेट के ये कर्तव्य केवल न्यायिक निर्णयों या क़ानूनों से प्राप्त नहीं होते हैं; वे अनुच्छेद 22(2) और 21 के तहत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक गारंटी भी शामिल करते हैं।
पुलिस हिरासत में यातना के आरोप पर, मानक प्रक्रिया यह होनी चाहिए थी कि आरोपी को डॉक्टर द्वारा मेडिकल जांच के लिए भेजा जाए न कि स्व-परीक्षा के लिए न्यायाधीश ने स्वयं ही इस मेडिकल जांच की महत्ता को स्वीकार करते हुए बीएनएसएस की धारा 53 के अंतर्गत नए कानून में सीआरपीसी की धारा 54 में एक और प्रावधान जोड़ा है। इस नए जोड़े गए प्रावधान के अनुसार, यदि संबंधित चिकित्सक के अनुसार आवश्यक हो तो कई चिकित्सा परीक्षण भी किए जा सकते हैं।
गिरफ्तारी के संबंध में ऐसे कई सुरक्षा उपाय, जिनमें आवधिक चिकित्सा परीक्षण भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1996 में डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित किए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास था कि हिरासत में हिंसा के खतरे को दूर रखा जाए। सरकार के श्रेय के लिए, लगभग सभी ऐसे सुरक्षा उपायों को सीआरपीसी में जोड़कर और बीएनएसएस में उन्हें और मजबूत करके विधायी महत्व दिया गया।
वास्तव में, 2020 में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, न्यायालय ने डीके बसु दिशा-निर्देशों के महत्व पर फिर से जोर दिया और सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश के साथ इसे पूरक बनाया। लेकिन खराब कैमरों के बहाने फुटेज की अनुपलब्धता अत्यधिक समस्याग्रस्त है और न्यायालय के निर्देशों की भावना का उल्लंघन करती है।
मानवीय आपराधिक न्याय
मानवीय गरिमा मानवाधिकारों की नींव है। गरिमा न्यायशास्त्र संवैधानिक कानूनी बहस में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रतिमान में यह बदलाव भारत और विदेशों में देखा जा सकता है। जस्टिस गवई के फैसले को इस दिशा में एक कदम आगे के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मानवीय गरिमा को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य और अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया गया है।
यह सराहनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायालय विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा रहा है और हमारी विधायिका ने सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों में ऐसे कई सुरक्षा उपायों को शामिल किया है। लेकिन, जब तक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का हर एक व्यक्ति, चाहे वह अभियोजक हो या न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी, ऐसे संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों को सही मायने में आत्मसात नहीं करता, तब तक इस तरह के छिटपुट न्यायालय हस्तक्षेप केवल कुछ हद तक ही चल सकते हैं।
इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि न्याय की ऐसी घोर विफलता केवल इसलिए उजागर हो सकी क्योंकि याचिकाकर्ता सूरत का एक संपन्न व्यवसायी था जो कई दौर की मुक़दमेबाज़ी का खर्च उठा सकता था। मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने दूरदर्शितापूर्वक टिप्पणी की थी कि हमारा संविधान "कसाई, बेकर और मोमबत्ती बनाने वालों के लिए है-क्या हम बंधुआ मज़दूर और फुटपाथ पर रहने वालों को भी जोड़ सकते हैं।"
लेखक- प्रो श्रीकृष्ण देव राव हैदराबाद स्थित नालसार विधि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। सुनीस्थ गोयल हैदराबाद स्थित नालसार विधि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफ़ेसर हैं। ये विचार व्यक्तिगत हैं।