अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक
LiveLaw News Network
10 Oct 2024 3:24 PM IST
आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक जनजाति अधिनियम की छाया से मुक्ति।
ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अधिनियमित आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 अपने समय के सबसे दमनकारी कानूनों में से एक है। इसने कई खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के साथ-साथ अन्य उत्पीड़ित जाति समुदायों को "गैर-जमानती अपराधों के व्यवस्थित कमीशन के आदी वंशानुगत अपराधी" के रूप में ब्रांड किया। इस कानून ने पुलिस को निगरानी, अनिवार्य पंजीकरण और पुनर्वास की व्यापक शक्तियां प्रदान कीं। 1949 में गठित आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति ने इस अधिनियम को निरस्त करने की सलाह दी क्योंकि यह कानून स्वतंत्र भारत के आधार पर समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के साथ असंगत था। 31 अगस्त 1952 को इस क्रूर औपनिवेशिक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और विमुक्त जनजाति (विमुक्त) समुदाय इसे अपनी स्वतंत्रता के दिन के रूप में मनाते हैं।
सीटीए के निरस्त होने के बावजूद, आज भी विमुक्त समुदायों पर अपराध का कलंक लगा हुआ है। सीटीए के निरस्त होने के बाद, राज्य स्तर के पुलिस नियमों और अधिनियमों में आदतन अपराधियों के प्रावधानों के माध्यम से निगरानी की प्रथाओं को जल्दी से बहाल कर दिया गया। वे अब भी अधिकांश राज्यों में प्रभावी हैं।
अतीत और वर्तमान की झलक:
जस्टिस ओक ने व्याख्यान को संबोधित करते हुए आपराधिक जनजाति अधिनियम की घातक विरासत पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, जो 1952 में निरस्त होने के बावजूद विमुक्त समुदायों की प्रगति और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विमुक्त आदिवासी समुदायों के प्रति कलंक, भेदभाव और हिंसा की निरंतर जारी रहने वाली स्थिति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत के प्रतिकूल है, जो भारत के संविधान के अनुकूल हैं।
जस्टिस ओक ने वंशानुगत अपराधियों के निर्माण और 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के अधिनियमन में पूर्वाग्रहों को रेखांकित किया और इसे ब्रिटिश काल के सबसे दमनकारी अधिनियमों में से एक बताया।
“इन कानूनों ने राज्य को बिना किसी मुकदमे के घोषित आपराधिक जनजाति से संबंधित बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अपराधी घोषित करने में सक्षम बनाया। इन कानूनों ने इन व्यक्तियों को किसी भी तरह का सम्मानजनक जीवन जीने से रोका, इसके बजाय उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया, जिससे वे दिन-प्रतिदिन सामान्य जीवन जीने से वंचित हो गए... इस प्रकार कानून द्वारा लाखों लोगों पर बिना किसी आधार के अपराधी होने का ठप्पा लगा दिया गया।"
जस्टिस ओक ने समकालीन समय में बड़े पैमाने पर समाज और आपराधिक न्याय प्रणाली पर औपनिवेशिक कानून के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा,
"भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी 1871, 1911 और 1924 के अधिनियमों के तहत आपराधिक जनजातियों के रूप में ब्रांडेड समुदायों से जुड़ा कलंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह हमारे समाज और न्याय वितरण प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती है। कुछ नागरिकों की मानसिकता नहीं बदली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून लागू करने वाली मशीनरी, यानी पुलिस की मानसिकता नहीं बदली है।"
जस्टिस ओक ने उनके ऐतिहासिक अपराधीकरण और चल रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला "ऐसा कहा जाता है कि 120 मिलियन से अधिक लोगों को विमुक्त जनजातियों में शामिल किया गया है।"
विमुक्त समुदायों के खिलाफ गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रह:
जस्टिस ओक ने आपराधिक न्याय प्रणाली में निहित विमुक्त आदिवासी समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रहों को स्पष्ट करने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव पर विचार किया।
न्यायाधीश ने अपने समृद्ध अनुभव से साझा किया,
"मैंने एफआईआर की प्रतियों को देखने का अवसर पाया है, विशेष रूप से डकैती के अपराधों से संबंधित, मैंने पाया कि आरोपी के समुदाय का उल्लेख किया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव देता है कि आरोपी एक ऐसे समुदाय से संबंधित है जिसे आपराधिक जनजाति के रूप में वर्णित किया गया है।"
न्यायालय द्वारा उत्पन्न किए गए डेटा के बावजूद जो जाति, धर्म या समुदाय और आपराधिकता के बीच सह-संबंध के पूर्वाग्रह को दूर करते हैं, पुलिस, आपराधिक न्याय प्रणाली और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा विमुक्त समुदायों को आपराधिकता का श्रेय देना निराशाजनक है।
"स्वतंत्र भारत में विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों के कामकाज ने बहुत अधिक मात्रा में डेटा उत्पन्न किया है..... मेरे अनुभव से मैंने जो सीखा है वह यह है कि आपराधिकता या आपराधिक प्रवृत्तियों का किसी भी इंसान के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे देश में दोषसिद्धि के संबंध में डेटा का उचित विश्लेषण निश्चित रूप से उस परिकल्पना को साबित करेगा जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। परिकल्पना जिसे मैं दोहराता हूं - आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी इंसान के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं है।”
जस्टिस ओक ने पूरे समुदाय को अपराधी करार देने की प्रथा की निंदा करते हुए कहा,
“किसी समुदाय को अपराधियों का समुदाय करार देना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। यह घोषणा जाति, पंथ या धर्म को आपराधिकता से जोड़ने में निहित गहन चुनौतियों का प्रतीक है, क्योंकि यह भारत के संविधान में निहित समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मौलिक गारंटी के खिलाफ है।"
आपराधिक कानून के मूल सिद्धांत, निर्दोषता की धारणा, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में अंतर्निहित है, पर चर्चा करते हुए जस्टिस ओक ने हाशिए पर पड़े समुदायों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच के कारण दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा व्यवहार में काफी हद तक अप्रभावी हो जाती है।
जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,
"आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत, जिसे अपनाया गया था, यह है कि किसी अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित संदेह से परे उनके अपराध को स्थापित नहीं कर दिया जाता। निर्दोषता की धारणा का पता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से लगाया जा सकता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।"
उन्होंने आगे कहा,
"कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा लक्षित समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को निर्दोषता की धारणा से सीधे लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेना मुश्किल लगता है। संरचनात्मक सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मौलिक कानूनी सुरक्षा के व्यावहारिक अहसास को बाधित करती हैं, इन विमुक्त जनजातियों के अधिकांश सदस्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इस प्रकार जब वे कानून लागू करने वाली मशीनरी के हाथों अन्याय का शिकार होते हैं, तो उन्हें न्याय तक पहुँच पाना मुश्किल लगता है।"
संवेदनशीलता और आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान रामबाण उपाय:
जस्टिस ओक के अनुसार, सीटीए की विरासत और डीएनटी को आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा हाशिए पर धकेले जाने का मुकाबला करने के लिए कानूनी उपायों तक पहुंच को सक्षम बनाना और राज्य के अभिनेताओं को संवेदनशील बनाना आज की आवश्यकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया,
"न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े लोगों द्वारा उठाया जाने वाला पहला कदम इन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सही मायने में अदालतों के दरवाजे खोलना है।"
उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया,
"पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से हमारी पुलिस मशीनरी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। हमें न्यायिक अकादमियों के माध्यम से न्यायपालिका के सदस्यों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाना चाहिए।"
उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा,
"एक बहुत मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है, जहां हाशिए पर पड़े समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में सार्वजनिक डोमेन में डेटा तैयार किया जाए और विशेष रूप से उन समुदायों को जिन्हें 1871, 1911 और 1924 के इन कठोर कानूनों के तहत अपराधी करार दिया गया है। इससे एनजीओ और कानूनी सेवा प्राधिकरण तुरंत प्रभावित व्यक्तियों तक पहुंच सकेंगे और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर सकेंगे।"
जस्टिस ओक ने डीएनटी समुदायों को सीटीए की स्थायी विपत्तियों और ब्रिटिश शासन के तहत इन समुदायों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अन्याय के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए एक और बिंदु को आवश्यक माना है, यह सुनिश्चित करके इन समुदायों को आर्थिक न्याय प्रदान करना है कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े न रहें। वे तभी सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकेंगे जब उनके समुदाय से जुड़ा कलंक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। स्वतंत्रता के सात दशक से अधिक समय और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रमुख सिद्धांतों के रूप में परिकल्पित करने वाले संविधान के बावजूद, विमुक्त समुदायों की दुर्दशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्हें दिन-प्रतिदिन आपराधिक न्याय प्रणाली और समाज द्वारा कलंक और हिंसा का सामना करना पड़ता है।
इस संदर्भ में, जस्टिस ओक ने याद दिलाया,
“हमारा संविधान 26 जनवरी, 2025 को 75 वर्ष का हो जाएगा। अब समय आ गया है कि सभी को भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाए, जो अनुच्छेद 51 ए में प्रदान किया गया है, जो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है।”
जस्टिस ओक ने विमुक्त समुदायों के खिलाफ राज्य की हिंसा के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की “जिसका उद्देश्य डॉ बीआर अंबेडकर ने भारत का सपना देखा था। जैसा कि डॉ अंबेडकर ने कहा था, हमारी लड़ाई स्वतंत्रता और मानव व्यक्तित्व के पुनर्ग्रहण के लिए है।”
जस्टिस ओक ने युवा नागरिकों द्वारा संवैधानिक आदर्शों को अपनाने के महत्व पर आगे प्रकाश डालते हुए आग्रह किया कि अगर हमारे लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमें बड़ी संख्या में युवाओं की जरूरत है जो संवैधानिक आदर्शों के साथ खड़े हों और उसी भावना के साथ काम करें जिसके साथ इस परियोजना के स्वयंसेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
लेखक आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना ('सीपीए परियोजना') से जुड़े वकील हैं। सीपीए परियोजना भोपाल स्थित एक शोध है, जो इस परियोजना के स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा उत्पीड़ित जाति समुदायों को असंगत रूप से निशाना बनाए जाने को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध कानूनी और वकालत हस्तक्षेप।
लेखक- अन्वेष बकी और माहेश्वरी मावसे। विचार व्यक्तिगत हैं।