मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे कराएँ पंजीकरण

शुभम कुमार

24 Feb 2019 10:09 AM GMT

  • मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे कराएँ पंजीकरण

    लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है और इसलिए इस व्यवस्था में, चुनाव, बदलाव लाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। हमारे देश में भी जल्द ही लोक सभा चुनाव होने वाले हैं और देश की सभी छोटी-बड़ी पार्टियाँ अपने चुनावी समीकरण बनाने में लग गयी हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम मतदाता, मतदान पंजीकरण की प्रक्रिया, और उससे जुडी मुख्य बातों को जाने. यह लेख उसी दिशा में एक प्रयास है.

    मतदान की प्रक्रिया

    भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, प्रत्येक मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। यदि आपका नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो आप मतदान नहीं कर सकते। साथ ही, मतदाताओं के पास एक पहचानपत्र भी होना चाहिए जिसे मतदाता पहचानपत्र (वोटर ID) के रूप में जाना जाता है और मतदाता सूची में पंजीकरण के बाद निर्वाचन आयोग इसे उस व्यक्ति को जारी करता है। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए स्थानीय चुनाव कार्यालय पर जाएं और अपने साथ एक पहचानपत्र ज़रूर रखें। यदि आपके पास पहले से ही ये सब है, तो मतदान ज़रूर करें।

    मतदाता सूची में नाम पंजीकरण की प्रक्रिया

    अगर आप पहली बार मतदान करेंगे या फिर आपका नाम मतदाता सूची में किसी कारण मौजूद नहीं है तो फिर आप जल्द ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवायें। ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष निर्धारित फॉर्म 6 भरकर आवेदन देना करना होता है।

    आवेदक के पास होना चाहिए :

    • एक पासपोर्ट आकर का रंगीन फोटो,
    • निवास प्रमाणपत्र और
    • जन्म प्रमाणपत्र

    इन्हें फॉर्म 6 के साथ संलग्न कर संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ आवेदन को संबंधित

    • निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जमा किया जा सकता है,
    • या उन्हें डाक द्वारा भेजा जा सकता है
    • या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है,
    • या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोई दिया जा सकता है
    • या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

    आप फॉर्म 6 को ऑनलाइन भी भर सकते हैं जिसके लिए आपको उपरोक्त दस्तावेज़ों को अप-लोड करना पड़ेगा। फॉर्म 6 को ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जाएँ- https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6

    अगर मतदाता सूची में आपका नाम-पता ग़लत है तो कैसे सुधारें

    निर्वाचक नामावलियों/मतदाता सूची में ग़लतियों के सुधार के लिए, फ़ॉर्म 8 में एक आवेदन संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को भेजा जा सकता है जिसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। फ़ॉर्म 8 को आप यहाँ जाकर भर सकते हैं-https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form8

    कैसे करें मतदान अगर आप छात्र हैं और दूसरे शहर में रहते हैं ?

    यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक संस्थान के होस्टल/मेस में रहता है, तो उसके पास अपने मूल स्थान पर अपने माता-पिता के साथ या अध्ययन के स्थान के पते पर खुद को निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प होगा। छात्र द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम को केंद्रीय / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इस पाठ्यक्रम की अवधी 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऐसे छात्र जो खुद को वहाँ नामांकित करना चाहते हैं जहाँ वो अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें अपने शैक्षिक संस्थान के हेडमास्टर / प्रिंसिपल / डायरेक्टर / रजिस्ट्रार / डीन द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्र को फॉर्म 6 के साथ संलग्न करना होगा।

    कब तक करा सकते हैं मतदाता सूची में पंजीकरण ?

    चुनाव आयोग आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर के महीनों में हर साल मौजूदा मतदाता सूची में संशोधन का आदेश देता है और इस तरह की संशोधित सूची आखिरकार आगामी वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित किए जाते हैं। उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची (आमतौर पर मतदान की तारीख से लगभग 3 सप्ताह पहले) को लगातार अपडेट किया जाता है।
    'मतदान' केवल हमारा 'अधिकार' नहीं है परन्तु एक नागरिक के रूप में यह हमारी ज़िम्मेदारी है और हम सभी को गंभीरता के साथ इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। हम सभी को मतदान करना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में मतदान एक नागरिक का सबसे मजबूत हथियार है।

    (लेखक डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के छात्र हैं)

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