सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को 2 सप्ताह के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया

Shahadat

19 Sept 2024 3:43 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को 2 सप्ताह के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को दो सप्ताह के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण का गठन पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना ​​कार्यवाही हो सकती है।

    कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 के तहत अनधिकृत निर्माण के लिए विध्वंस आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंड़पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने न्यायाधिकरण के लिए चेयरमैन नियुक्त किया, लेकिन अभी तक न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है, जिससे यह निष्क्रिय हो गया।

    न्यायालय ने निर्देश दिया,

    “हालांकि, हमें सूचित किया गया कि किसी भी न्यायिक या तकनीकी सदस्य की अनुपस्थिति में न्यायाधिकरण निष्क्रिय है। हमें ऐसा लगता है कि राज्य ने हमारे दिनांक 09.08.2024 के आदेश का सही अर्थों में पालन नहीं किया। न्याय के हित में पश्चिम बंगाल राज्य को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति करने और कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसके विफल होने पर हम हाईकोर्ट से बिना किसी और देरी के न्यायालय की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करते हैं।”

    न्यायालय कोलकाता में एक शत्रु संपत्ति पर अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के संबंध में भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा दायर एसएलपी पर विचार कर रहा था।

    न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अनधिकृत निर्माणों को तुरंत ध्वस्त किया जाए और न्यायाधिकरण के गठन में देरी के कारण विध्वंस आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने में असमर्थ पीड़ित पक्षों को राहत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।

    "दूसरे शब्दों में, पश्चिम बंगाल राज्य, कलकत्ता नगर निगम, भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अवैध और अनधिकृत निर्माणों को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार तुरंत ध्वस्त किया जाए और माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण के गठन में अत्यधिक देरी से व्यथित पक्ष और जिन्हें वैधानिक अपील दायर करने के उनके अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें उचित राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

    22 अगस्त, 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने विवादित आदेश के तहत अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी, जब तक कि नगर भवन न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो जाता और अपील पर निर्णय नहीं हो जाता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई, 2024 को इस आदेश पर रोक लगाई और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त, 2024 को कलकत्ता नगर निगम को 10 मई, 2023 के पहले के आदेश का पालन करने और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अनुसार ध्वस्तीकरण अभियान जारी रखने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने राज्य को न्यायाधिकरण का गठन करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद मंगलवार को न्यायालय को सूचित किया गया कि न्यायाधिकरण के न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। इस प्रकार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण के गठन में देरी के कारण विध्वंस आदेशों के खिलाफ वैधानिक अपील दायर करने में असमर्थ पीड़ित पक्ष राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए सभी संबंधित मामलों को अपनी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

    न्यायाधिकरण एक बार पूरी तरह से गठित होने के बाद विध्वंस आदेशों से संबंधित अपीलों को प्राथमिकता देना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा कोई अंतरिम रोक या यथास्थिति बनाए रखने का आदेश नहीं दिया गया और सभी पक्षों को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उसने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

    केस टाइटल- भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक बनाम मोहम्मद याकूब @ मोहम्मद याकूब अंसारी और अन्य।

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