सार्वजनिक परीक्षाओं का उद्देश्य इतना प्रतिबंधात्मक नहीं माना जा सकता कि यह अभ्यर्थियों के प्रति क्रूर हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shahadat

29 March 2024 2:38 PM IST

  • सार्वजनिक परीक्षाओं का उद्देश्य इतना प्रतिबंधात्मक नहीं माना जा सकता कि यह अभ्यर्थियों के प्रति क्रूर हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सार्वजनिक परीक्षा के उद्देश्य को ऐसे प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं समझा जा सकता, जो इसे उम्मीदवारों के लिए क्रूर बना दे।

    जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा:

    सार्वजनिक परीक्षा का उद्देश्य किसी भी तरह से इतना प्रतिबंधात्मक नहीं माना जा सकता है कि यह उम्मीदवारों पर क्रूर हो, खासकर याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए, जो पहले ही संबंधित कठिन बैंकिंग परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। सरकार की कोशिश ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की होनी चाहिए न कि उन्हें छोटी-छोटी बातों पर चुप कराने की।

    अदालत याचिकाकर्ता के मामले पर सुनवाई कर रही थी, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से है, जहां वह खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी का सामना कर रही है। उसने बैंकों के परिवीक्षाधीन अधिकारी/प्रबंधन प्रशिक्षु के पद के लिए परीक्षा देने के लिए आवेदन किया था।

    याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उसने साइबर कैफे से अपने पिता की मदद से निर्धारित समय के भीतर अपनी साख और आवेदन पत्र भर दिया था।

    यह कहा गया कि भले ही इंटरव्यू का समय आने पर उसने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उसके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि के संबंध में कुछ विसंगतियां पाई गईं।

    यह कहा गया कि बैंकों ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) के हाथों में छोड़ दिया, जो उक्त परीक्षा आयोजित करने वाला सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

    यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के आधार/पैन कार्ड और उसके जन्म सर्टिफिकेट के बीच जन्म के महीने में विसंगति है।

    हालांकि, यह कहा गया कि चूंकि पात्रता की आयु 20-30 वर्ष के बीच है और याचिकाकर्ता का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था। इसलिए वह इंटरव्यू में बैठने के लिए पात्र होगी।

    प्रतिवादी IBPS के वकील ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता के पास सभी दस्तावेज हैं तो वह अपनी सही जन्मतिथि का खुलासा कर सकती है, जैसा कि उसके स्कूल सर्टिफिकेट के साथ-साथ जन्मतिथि में भी बताया गया।

    आगे बताया गया कि पात्रता मानदंड के अनुसार, उम्मीदवार की जन्मतिथि सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण अंतिम माने जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी चुनौती/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    कोर्ट ने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे मामलों में जहां उम्मीदवार ने सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, छोटी चूक या त्रुटियों के लिए उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती।

    इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता राज्य के अंदरूनी हिस्सों से है, जहां उचित इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

    कोई भी उन बाधाओं की अच्छी तरह से सराहना कर सकता है, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया और उचित विवरण और क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत किए, जो साइबर कैफे के माध्यम से किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अपने डेटा से अपलोड करने का साधन नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    ऐसे संदर्भ में देखा जाए तो याचिकाकर्ता द्वारा की गई त्रुटि वास्तव में मामूली है।

    आगे यह माना गया कि बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए ऐसी परीक्षाओं का उद्देश्य देश के हर कोने तक पहुंचना है, न कि बड़े शहरों या कस्बों तक।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी जन्मतिथि को संशोधित करने की मांग नहीं कर रही थी, बल्कि उसने तर्क दिया कि यदि जन्मतिथि में से किसी एक को भी सही माना जाए, तब भी वह इंटरव्यू में बैठने के लिए पात्र होगी।

    तदनुसार, यह मानते हुए कि सार्वजनिक परीक्षाओं के दायरे को क्रूर नहीं बनाया जा सकता, खासकर याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के लिए। अदालत ने IBPS को बैंकों को सूचित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है।

    केस: रेशमी भगत बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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