सार्वजनिक हित और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेड़ों को उखाड़ने के मामले में मैदान क्षेत्र में मेट्रो रेल निर्माण रोकने की याचिका खारिज की

Amir Ahmad

20 Jun 2024 7:31 PM IST

  • सार्वजनिक हित और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेड़ों को उखाड़ने के मामले में मैदान क्षेत्र में मेट्रो रेल निर्माण रोकने की याचिका खारिज की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने विक्टोरिया मेमोरियल से सटे क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों के उखड़ने के कारण कोलकाता के मैदान क्षेत्र में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए सभी निर्माण कार्य को रोकने की मांग करने वाली पीपुल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कोलकाता (सार्वजनिक) (याचिकाकर्ता) की याचिका खारिज की।

    याचिकाकर्ताओं ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने और पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विभिन्न समाचार रिपोर्टों से उन्हें पता चला कि मैदान क्षेत्र में 700 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना है, स्थायी संरचनाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए 500 पेड़ों को हटाना होगा। इसके अतिरिक्त ट्रेलरों और निर्माण मशीनरी जैसे ट्रेनों आदि की आवाजाही की अनुमति देने के लिए 200 पेड़ों को प्रत्यारोपित करना होगा।

    याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि निस्संदेह मेट्रो रेल परियोजना जनहित में है। कोलकाता को पूरे देश में मेट्रो रेल परियोजना वाला पहला शहर होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। एक और अनूठा पहलू यह है कि कोलकाता पहला शहर है, जहां पानी के नीचे मेट्रो सुरंग का निर्माण किया गया। सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। इसलिए अदालत को जनहित को आवश्यक रूप से संतुलित करना होगा। हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं। RVNL द्वारा 03 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत वृक्षारोपण कार्यक्रम को वन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा अन्य शर्तें भी हैं। उपरोक्त के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप लगाना गलत होगा कि कोई उचित वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है और न ही पेड़ों की कोई पहचान या चिह्नांकन आदि किया गया।

    याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी प्रस्तुतियां आशंका पर आधारित प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनकी रिट याचिका पूरी तरह से समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए अन्य तथ्यात्मक कथन, जैसा कि पैराग्राफ 8 में उद्धृत किया गया है, तथ्यात्मक रूप से गलत साबित नहीं हुए हैं।

    मामले की पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोलकाता मैदान सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक और भूजल रिचार्जर के रूप में कार्य करता है, जो पूरे शहर को अपरिहार्य सेवाएं प्रदान करता है। शहर के बीचों-बीच 1200 एकड़ खुली जगह को आसपास के बड़े क्षेत्रों के लिए हीट रेगुलेटर के रूप में माना जाता है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय सेना और राज्य सरकार दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मैदान को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए हरियाली को संरक्षित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए प्रस्तावित परिवहन टर्मिनस को ठुकरा दिया। इस प्रकार, यह कहा गया कि मैदान का महत्व न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में भी अनेक घोषणाओं में न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है।

    RVNL ने अपना विरोध-पत्र दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से संपर्क नहीं किया, भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करके तथ्यों को दबाया और एकपक्षीय अंतरिम आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गलत बयानी भी की, जो पूरी तरह से अनुचित है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज यह नहीं दर्शाते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन वास्तव में RVNL के उपयुक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए।

    यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसरण में RVNL ने मैदान क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो निर्माण करने का निर्णय लिया था। हालांकि भूमिगत मेट्रो के निर्माण की लागत एलिवेटेड मेट्रो निर्माण की लागत से पांच गुना अधिक है। इसके बावजूद रेलवे बोर्ड ने मैदान क्षेत्र की पारिस्थितिकी और क्षितिज को बनाए रखने के लिए मेट्रो निर्माण की योजना को वायडक्ट से भूमिगत में बदलने पर सहमति व्यक्त की।

    आगे यह भी कहा गया कि विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं हो सका था और रक्षा और वन अधिकारियों से मंजूरी मिलने तक शुरू नहीं हो सका और रिट याचिका पूरी तरह से आशंका के आधार पर दायर की गई। आगे यह भी तर्क दिया गया कि निर्माण के लिए अनुबंध के आवंटन के बाद वर्तमान चरण में किसी भी तरह की समाप्ति से सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा।

    यह कहा गया कि याचिका केवल आशंका के आधार पर दायर की गई और मुख्य रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों को ध्यान में रखते हुए दायर की गई।

    तदनुसार, यह देखते हुए कि RVNL ने मेट्रो रेल के निर्माण के लिए अपेक्षित अनुमति के लिए आवेदन किया और उसे प्राप्त भी कर लिया। साथ ही यह तथ्य भी कि मेट्रो रेलवे के इस विशेष गलियारे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, न्यायालय ने यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता की आशंकाएं काफी हद तक निराधार थीं और समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित थीं।

    केस टाइटल- कलकत्ता में बेहतर जीवन के लिए एकजुट हुए लोग (सार्वजनिक) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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