[Cyber Crime] जांचकर्ता कुशल नहीं, जांच में देरी उनके खिलाफ नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

20 April 2024 12:34 PM IST

  • [Cyber Crime] जांचकर्ता कुशल नहीं, जांच में देरी उनके खिलाफ नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पाया कि साइबर अपराध उभरता हुआ क्षेत्र है। यहां तक ​​कि जांचकर्ताओं के पास भी आवश्यक कौशल और शैक्षणिक योग्यता की कमी है। इसलिए यदि जांच में सामान्य से अधिक समय लगता है तो इसे जांच में देरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं माना जा सकता।

    साइबर अपराध मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता पर सॉफ्टवेयर लिंक देने का आरोप लगाया गया, जो नकली कर रसीदें तैयार करता था।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि जांच में देरी के लिए याचिकाकर्ता को जमानत नहीं मिल सकती,

    “सिर्फ़ इसलिए कि याचिकाकर्ता को शुरू में गिरफ़्तार नहीं किया गया और उसका नाम एफआईआर में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो अपराध किया, वह भी खत्म हो गया। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि साइबर कानून एक उभरता हुआ क्षेत्र है और यहां तक ​​कि जांचकर्ता भी न तो कुशल हैं और न ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। इसलिए अगर वे जांच पूरी करने में सामान्य से ज़्यादा समय लेते हैं तो इसे जांचकर्ता के खिलाफ़ जांच में देरी करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में नहीं लिया जा सकता।"

    अदालत सतपाल चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 7ए, 13(1)(ए) सपठित धारा13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

    यह आरोप लगाया गया कि चौधरी ने सह-आरोपी को सॉफ़्टवेयर का लिंक दिया, जिसने फ़र्जी कर रसीदें तैयार कीं। याचिकाकर्ता के सह-आरोपी कर संग्रह केंद्र में तैनात थे और अन्य राज्यों से पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों से संबंधित कर की जाली और मनगढ़ंत रसीदें तैयार करने और जारी करने में सहायक रहे हैं।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सह-आरोपी के रूप में जांच पूरी हो गई और चालान नवंबर 2022 में ही पेश किया गया। उसके बाद जांचकर्ता देरी को उचित ठहराने के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करना चाहता है।

    दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में देरी के लिए जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि साइबर अपराधों में जांचकर्ता अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं होते हैं। इसलिए निष्कर्ष निकालने में समय लगता है।

    अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता के अशिक्षित होने और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना नहीं जानने के तर्क का राज्य के वकील ने खंडन किया। राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान पाया गया कि याचिकाकर्ता कंप्यूटर और मोबाइल फोन का उपयोग करना जानता है। सह-आरोपी संदीप कुमार ने खुलासा किया कि चौधरी ने उन्हें एक नकली सॉफ्टवेयर लिंक दिया। इसके बाद यह पाया गया कि याचिकाकर्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कर रसीदें जारी करने के लिए किराए पर खोखा चला रहा था।

    न्यायाधीश ने इस दलील पर भी ध्यान दिया कि सह-आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सक्षम न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी चौधरी जांच में शामिल हुआ, लेकिन उसने जांच में सहयोग नहीं किया और सॉफ्टवेयर लिंक के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के बारे में खुलासा करने के लिए तैयार नहीं था।

    इसके परिणामस्वरूप जस्टिस चितकारा ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए कस्टडी में पूछताछ की आवश्यकता है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "आरोपों और एकत्र किए गए साक्ष्यों का विश्लेषण याचिकाकर्ता को जमानत देने का औचित्य नहीं देता है।"

    केस टाइटल- सतपाल चौधरी बनाम पंजाब राज्य

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