औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट
Amir Ahmad
15 Oct 2024 2:44 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आंध्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी के साथ समझौता करके मशीनीकृत बंदरगाह हैंडलिंग प्रणाली के विकास के संबंध में बुनियादी ढांचा विकास कंपनी को धारा 80IA(4) के तहत कटौती की पुष्टि की।
चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि धारा 80IA(4) के तहत कटौती बुनियादी ढांचे के विकास में लगे औद्योगिक अंडरटेकिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इसलिए इसकी व्याख्या इसके परिचय के उद्देश्य को आगे बढ़ानी चाहिए और इसे निराश नहीं करना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए कि करदाता द्वारा विकसित की गई अवसंरचना सुविधा काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट का हिस्सा है, जिसे कस्टम अधिकारियों द्वारा भी मंजूरी दी, थी पीठ ने प्रतिवादी/करदाता को धारा 80IA के तहत कटौती प्रदान की।
यह अवलोकन इस तथ्य के प्रकाश में आया कि करदाता ने काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट और इसके बैकअप क्षेत्र में अनलोडिंग और रेल डिस्पैच के लिए मैकेनाइज्ड पोर्ट हैंडलिंग सिस्टम (MPHS) के विकास के लिए KSPL के साथ समझौता किया।
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रियायत समझौते के अनुसरण में बंदरगाह के संचालन के लिए KSPL को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि MPHS अवसंरचनात्मक सुविधा है और काकीनाडा डीप वाटर का हिस्सा है।
करदाता ने धारा 80IA(4) के तहत कटौती का दावा किया तो एओ ने इस आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया कि उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गईं, क्योंकि करदाता और केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/वैधानिक निकाय के बीच कोई सीधा समझौता नहीं था।
जब मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो करदाता को राहत दी गई। इसे चुनौती देते हुए राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पीठ ने देखा कि धारा 80IA(4)(बी) किसी भी उद्यम पर लागू होती है, जो (i) विकास या (ii) संचालन और रखरखाव या (iii) केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के साथ समझौते के अनुसरण में किसी भी अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास, संचालन और रखरखाव करने का व्यवसाय करता है।
खंडपीठ ने कहा कि धारा 80IA(4) के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से बंदरगाह हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जल आधार, अंतर्देशीय बंदरगाह या समुद्र में नौवहन चैनल के रूप में बुनियादी ढांचा सुविधा का उल्लेख किया गया है, जैसा कि उक्त स्पष्टीकरण में खंड (डी) के अनुसार है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि करदाता धारा 80IA(4)(i) के तहत शर्त को पूरा करता है, क्योंकि प्राथमिक समझौता राज्य सरकार और इंटरनेशनल सी पोर्ट, सिंगापुर (ISPL) के बीच किया गया, जो राज्य सरकार की सहमति से एक निगमित निकाय को अधिकारों और दायित्वों के अधीनता का प्रावधान करता है।
इसके अलावा खंडपीठ ने उल्लेख किया कि प्राथमिक समझौते के अनुसार KSPL का गठन किया गया, जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सभी कानूनी और परिचालन उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि KSPL प्राथमिक समझौते के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, बेंच ने एओ के इस तर्क को खारिज कर दिया कि KSPL गैर-सूचीबद्ध गैर-सरकारी कंपनी है, इसलिए KSPL के साथ समझौते को केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के साथ नहीं कहा जा सकता, जो धारा 80आईए(4)(आई)(बी) के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन है।
यह इंगित करते हुए कि ट्रिब्यूनल ने कस्टम प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति को सरकार की स्वीकृती के रूप में सही माना था, हाईकोर्ट ने धारा 80IA के तहत कटौती प्रदान की और राजस्व की अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: पीसीआईटी बनाम बोथरा शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड