चाइल्ड केयर लीव पुरुष और महिला दोनों सरकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

Amir Ahmad

14 Aug 2024 1:19 PM IST

  • चाइल्ड केयर लीव पुरुष और महिला दोनों सरकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चाइल्ड केयर लाभ का लाभ पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को माता और पिता द्वारा साझा किया जाना चाहिए।

    ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए, जिसके दो नाबालिग बच्चे थे और कुछ महीने पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है, जब सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव के बिना समान व्यवहार करना चाहिए। परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी माता और पिता दोनों को समान रूप से साझा करनी चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के तहत लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है और उसके बाद माता। सरकार को भेदभाव को मिटाने के लिए पुरुष कर्मचारियों को भी वैसा ही लाभ देने का निर्णय लेना चाहिए जैसा महिलाओं के मामले में किया गया।"

    यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हैं। याचिकाकर्ता के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अपने बच्चों की देखभाल करने और उनके शारीरिक, शैक्षिक और भावनात्मक विकास के लिए वह बाल देखभाल अवकाश का लाभ उठाना चाहता था।

    यह कहा गया कि 25 फरवरी 2016 के ज्ञापन संख्या 1100-एफ (पी) के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरुष कर्मचारियों के संबंध में तीस दिनों के लिए पितृत्व-सह-बाल देखभाल अवकाश शुरू किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके लिए अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए तीस दिन पर्याप्त नहीं होंगे।

    उन्होंने 17 जुलाई 2015 के ज्ञापन संख्या 5560-एफ (पी) का हवाला दिया जिसमें नियमित महिला कर्मचारियों को अधिकतम दो साल यानी 730 दिनों के लिए बाल देखभाल अवकाश का लाभ दिया गया।

    यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता विधुर और एकल अभिभावक है। इसलिए उसे सात सौ तीस दिनों के बाल देखभाल अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए।

    यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त दो ज्ञापन भेदभावपूर्ण थे और जब संविधान समानता की बात करता है तो राज्य सरकार को सभी मामलों में समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

    राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि महिला कर्मचारियों को जो लाभ दिया गया है, वह पुरुष कर्मचारी के लिए उपलब्ध नहीं है। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व विचाराधीन है। उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

    संबंधित राज्य अधिकारियों को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए चाइल्ड कैअर अवकाश में समानता प्रदान करने पर विचार करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में आदेश के 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

    केस टाइटल- मोहम्मद अबू रेहान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।


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