कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की BJP नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की
Amir Ahmad
20 Jun 2024 1:53 PM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की मांग की थी।
जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अधिकारी के वकील को वैकल्पिक विरोध स्थल तलाशने का निर्देश दिया, जबकि राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया।
अधिकारी के वकील ने दलील दी कि विपक्ष के नेता हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद कथित चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ राजभवन के मुख्य द्वार के बाहर चार दिवसीय धरना करना चाहते हैं। यह तर्क दिया गया कि कोलकाता पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार किया था, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
विशेष रूप से अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की कथित घटनाओं को उजागर करते हुए जनहित याचिका भी दायर की, जिसके कारण हाईकोर्ट ने राज्य में केंद्रीय बलों की मौजूदगी की अवधि बढ़ा दी।
वर्तमान सुनवाई में अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस ने पहले सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार को राजभवन के द्वार के बाहर रैली करने की अनुमति दी थी। इसलिए कानून को सभी राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल राज्य के मुखिया हैं। इसलिए BJP को राज्य में चुनाव के बाद की झड़पों की स्वीकार्य घटना पर उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने सवाल किया,
"राजभवन के सामने? यह महत्वपूर्ण मार्ग है। केवल इसलिए कि टीएमसी ने वहां विरोध प्रदर्शन किया था? राजभवन के सामने की सड़क को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।"
राज्य के एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुलिस को अनुमति मांगने के लिए भेजा गया आवेदन अस्वीकार्य है, क्योंकि BJP उसी स्थान पर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहती है जहां टीएमसी ने अतीत में किया था। पुलिस ने प्रशासनिक चिंताओं के कारण उनका अनुरोध अस्वीकार किया था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अधिकारी के वकील से कहा कि वे धरने के लिए अन्य स्थान तय करें और कल (शुक्रवार) अदालत को सूचित करें।